New Traffic Rules – आज देश में ट्रैफिक को लेकर कई कड़े नियम आ गए है जिससे की यातायात व्यवस्था में सुधार हो सके। लेकिन इसके बाद भी लोग अपने मन की करते हैं। कई बार गाड़ियों का शौक रखने वाले कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे उन्हें बाद में भारी भरकम चालान चुकाना पड़ सकता है। लेकिन अब सरकार ने इस तरह के मॉडिफिकेशन करने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है।
अब अगर किसी भी तरह के मॉडिफिकेशन वाली गाड़ी सड़क पर नजर आती है तो ऐसी बाइकों पर 25 हजार रुपये तक का भारी भरकम चालान लगेगा। अगर चालान नहीं भरा जाता है तो ऐसे में आपकी गाडी सीज करके थानों में बंद कर दी जाएगी।
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परिवहन नियम में बदलाव | New Traffic Rules
असल में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल में नियमों में बदलाव कर ट्रैफिक उल्लंघन पर जु्र्माने की राशि को बढ़ाकर 25 हजार रुपये तक कर दिया है. आज हम आपको 3 ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जो अगर आपने अपनी बाइक (New Traffic Rules for Bike) में कर रखी हैं तो तुरंत हटवा लीजिए. ऐसा न करने पर भारी-भारी भरकम जुर्माना भुगतने में देर नहीं लगेगी. साथ ही आपकी बाइक भी सीज हो सकती है.
गाड़ियों की डिज़ाइन में बदलाव
अगर आपने किसी भी नई या पुरानी बाइक में कुछ चीजें जुड़वाकर उसे मॉडिफाई (New Traffic Rules for Bike) करवा रखा तो आप खतरे में हैं. मोटर वाहन एक्ट के मुताबिक बाइक-कार या किसी भी मोटर चालित वाहन के डिजाइन में बदलाव करना पूरी तरह गैर-कानून है. यहां तक कि आप इन गाड़ियों का कलर तक चेंज नहीं कर सकते. ऐसा करने पर आप पर भारी भरकम जुर्माना लग सकता है.
आवाज वाला साइलेंसर | New Traffic Rules
कई लोग सड़क पर अपना दबदबा दिखाने के लिए बाइकों (New Traffic Rules for Bike) का साइलेंसर चेंज करवा लेतें. इन मॉडिफाइड साइलेंसर से ज्यादा तेज आवाज निकलती है. खासकर बुलेट चलाने वाले काफी लोग इस तरह के बदलाव करवाते हैं, जिससे उनकी मोटरसाइकल के साइलेंसर से ज्यादा आवाज निकल सके. ऐसा करना गैर-कानूनी है और इस पर 25 हजार रुपये तक का चालान भुगतना पड़ सकता है.
फैंसी नंबर प्लेट पर भी चालान
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय देशभर सभी वाहनों (New Traffic Rules for Bike) पर एक कलर-कोडेड प्लेट के साथ एक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाना अनिवार्य कर चुका है. HSRP नंबर प्लेट नहीं लगाने पर 5 हजार से लेकर 10 हजार रुपये तक की पैनल्टी देनी पड़ सकती है. यह पैनल्टी न देने पर ट्रैफिक पुलिस आपकी बाइक को जब चाहे सीज कर सकती है.