Wheat Registration – समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन का पंजीयन 6 से, शुरू होगी नवीन पंजीयन व्यवस्था 

Wheat Registrationबैतूल रबी विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन हेतु किसान पंजीयन के संबंध में शासन द्वारा दिशा-निर्देश प्रसारित किये गये हैं। प्राप्त निर्देशानुसार किसान पंजीयन हेतु किसान अपने मोबाइल से पंजीयन एप को प्ले-स्टोर से डाउनलोड कर घर बैठे अपना पंजीयन कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर कियोस्क, लोक सेवा केन्द्र तथा निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित सायबर कैफे पर शासन द्वारा निर्धारित पंजीयन शुल्क राशि 50 रुपए का भुगतान कर ऑनलाइन पंजीयन करवा सकते हैं।

सिकमी बटाईदार एवं वन पट्टाधारी किसानों को पंजीयन की सुविधा केवल सहकारी समिति के पंजीयन केन्द्रों पर उपलब्ध है। नवीन व्यवस्था पंजीयन के समय किसान को बैंक खाता नंबर और आईएफएससी कोड प्रविष्ट कराने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। अब किसान को उपार्जित फसल का भुगतान उनके आधार नंबर से लिंक बैंक खाते में सीधे प्राप्त होगा। इससे बैंक खाता नंबर और आईएफएससी कोड की प्रविष्टि में त्रुटि से भुगतान में होने वाली असुविधा समाप्त हो जाएगी।

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शुरू होगी नवीन पंजीयन व्यवस्था | Wheat Registration 

नवीन पंजीयन व्यवस्था में बेहतर सेवा प्राप्त करने के लिए यह जरूरी होगा कि किसान अपने आधार नंबर से बैंक खाता और मोबाइल नंबर को लिंक कराकर उसे अपडेट रखना अनिवार्य है। पंजीयन के समय किसान को भू-अधिकारी ऋण पुस्तिका/खसरा की प्रति पहचान स्वरूप आधार कार्ड एवं बैंक खाते से लिंक मोबाइल नंबर एवं समग्र आईडी लाना अनिवार्य होगा।

किसान पंजीयन भू-अभिलेख में दर्ज खाते एवं खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होगा। उसी व्यक्ति का पंजीयन मान्य होगा जिसका दोनों दस्तावेज में नाम समान हो। भू-अभिलेख और आधार कार्ड में दर्ज नाम में विसंगति होने पर पंजीयन का सत्यापन तहसील कार्यालय से कराया जाएगा। सत्यापन होने की स्थिति में ही उक्त पंजीयन मान्य होगा।

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परिवार के किसी भी सदस्य को कर सकेंगे नामित | Wheat Registration 

किसान उपार्जन केन्द्र पर जाकर फसल बेचने के लिए अपने परिवार के किसी सदस्य (पिता, भाई, पति, पुत्र आदि) को नामित कर सकेंगे। नामित व्यक्ति का भी आधार वेरीफिकेशन कराया जाएगा। उपार्जन केन्द्र पर आधार बायोमैट्रिक सत्यापन के उपरांत ही नामित व्यक्ति फसल का विक्रय कर सकेंगे। यदि किसान की भूमि अन्य जिले में है तो किसान को अन्य जिले में पृथक से दूसरा पंजीयन कराना होगा।

आगामी रबी उपार्जन वर्ष 2023-24 में केन्द्रीयकृत एसएमएस व्यवस्था के माध्यम से किसान को अपनी उपज बिक्री हेतु नहीं बुलाया जाएगा। परिवर्तित व्यवस्था में फसल बेचने के लिए किसान, निर्धारित पोर्टल से नजदीक के उपार्जन केन्द्र, तिथि और टाइम स्लॉट का स्वयं चयन कर सकेंगे। उपार्जन केन्द्र, तिथि और टाइम स्लॉट का चयन नियत तिथि के पूर्व करना अनिवार्य होगा।

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एक सप्ताह पूर्व तक किया जाएगा चयन | Wheat Registration 

सामान्य तौर पर उपार्जन प्रारंभ होने की तिथि से एक सप्ताह पूर्व तक उपार्जन केन्द्र, तिथि और टाइम स्लॉट का चयन किया जा सकेगा। उपार्जन की कार्यवाही हेतु किसानों का पंजीयन 06 फरवरी से 28 फरवरी तक किया जाएगा। नियत तिथि तक ई-उपार्जन का पोर्टल का समय दिन-रात 24 घंटे किसान पंजीयन हेतु खुला रहेगा। किसानों से अपील की गई है कि वे अपनी उपज का विक्रय करने हेतु नियत तिथि तक अपनी सुविधा अनुसान पंजीयन कराना सुनिश्चित करें।

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