Hit And Run Law – बैठक में सरकार और ट्रांसपोर्टर में हुई बात, फिलहाल इस कानून पर लगाई रोक,

By
On:
Follow Us

Hit And Run Law – बैठक में सरकार और ट्रांसपोर्टर में हुई बात, फिलहाल इस कानून पर लगाई रोक,

Hit And Run Law Update – ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के बीच नए हिट एंड रन कानून को लेकर केंद्र सरकार और ट्रांसपोर्ट संगठन के बीच सुलह हो गई है. बैठक के बाद ट्रांसपोर्ट संगठन ने देशभर के ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने की अपील की है. सरकार के साथ बैठक के बाद ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृत लाल मदन ने कहा कि सरकार की तरफ से यह भरोसा दिया गया है कि यह फिलहाल यह कानून लागू नहीं किया जाएगा और जब भी इसे लागू किया जाएगा तो संगठन से इस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी.

ये भी पढ़े – Realme Narzo 60x – Realme के इस फ़ोन पर मिल रही 13% की बंपर छूट, जानिए कैसे उठाये लाभ,

बैठक के बाद केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा, सरकार और ट्रांसपोर्टर इस बात पर सहमत हुए हैं कि ड्राइवर्स तुरंत अपना काम फिर से शुरू करेंगे. सरकार और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने सभी ड्राइवरों से अपने-अपने काम पर लौटने की अपील की है.

गृह मंत्रालय ने जारी किया बयान

बैठक के बाद गृह मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, ‘भारत सरकार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) में 10 साल की सजा और जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ आज (2 जनवरी, 2024) विस्तृत चर्चा की. सरकार यह बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं. हम यह भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार-विमर्श करने के बाद निर्णय लिया जाएगा. हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने-अपने कार्यों पर वापस लौट जाएं.

Hit And Run Law - बैठक में सरकार और ट्रांसपोर्टर में हुई बात, फिलहाल इस कानून पर लगाई रोक,

ये भी पढ़े – 15 हजार जमा कर अपने नाम करे Yamaha Aerox 155 का ये धाकड़ मॉडल, जानिए पूरी डिटेल्स,

हिट एंड रन को लेकर नया कानून क्या कहता है?

नया कानून कहता है कि अगर Road Accident में किसी की मौत हो जाती है और ड्राइवर वहां से भाग जाता है तो उसे 10 साल की जेल हो सकती है. साथ ही 7 लाख रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ेगा.