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बचई एथेनॉल प्लांट हादसे में दो मजदूरों की मौत पर श्रम विभाग ने शुरू की कार्रवाई
इंटक पदाधिकारियों ने मृतक श्रमिक़ो क़ो 10 लाख रूपये की सहायता राशि देने मांग की
नरसिंहपुर। जिले के बचई स्थित एथेनॉल प्लांट में हुए एक दर्दनाक हादसे में दो श्रमिकों की जान चली गई है। कार्यालय श्रम पदाधिकारी, नरसिंहपुर द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, यह दुर्घटना 4 मई 2026 को प्लांट में पाइप फटने के कारण हुई थी।श्रम पदाधिकारी नरसिंहपुर ने मध्य प्रदेश इंटक के सचिव शंकर दयाल शर्मा को सूचित करते हुए मामले में अब तक की गई प्रगति का विवरण साझा किया है।आर्थिक सहायता मृतक श्रमिक ‘संबल योजना’ के अंतर्गत पंजीकृत थे। उनके आश्रितों को अनुग्रह सहायता राशि प्रदान करने की प्रक्रिया विभाग द्वारा शुरू कर दी गई है।प्लांट का निरीक्षण एथेनॉल प्लांट बचई का श्रम अधिनियमों के तहत विस्तृत निरीक्षण करने के लिए श्रमायुक्त कार्यालय, इंदौर से अनुमति मांगी गई है। इसके लिए 6 मई 2026 को पत्र भेजा गया था, अनुमति मिलते ही नियमनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी क्षतिपूर्ति मामला ‘कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923’ के तहत मुआवजे की कार्यवाही वर्तमान में औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय, जबलपुर द्वारा संचालित की जा रही है। इस घटना में पीड़ित परिवारों से मिलने उनके गांव पहुंचे शंकर दयाल शर्मा सचिव मध्य प्रदेश (इंटक), विनोद पांडेय सचिव (इंटक) जबलपुर , संतोष शुक्ला जिलाध्यक्ष नर, राजेंद्र ब्रम्हपुरिया ट्रांसपोर्ट फेडरेशन कोषाध्यक्ष (इंटक) व
सुरेंद्र शर्मा ट्रांसपोर्ट फेडरेशन अध्यक्ष आदि मृतक श्रमिकों के घर गये एवं मृतक श्रमिक़ो क़ो 10 लाख रूपये की राशि दी जाये यह मांग की उक्त इंटक पदाधिकारियों ने बचई इथेनॉल प्लांट प्रबंधन से भी चर्चा कर उक्त मामले में नियमों के अनुसार पीड़ित परिवारों को उचित सहायता राशि दिए जाने का आग्रह किया ।





