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Say No Smoking In Mp : खुले में सिगरेट पीने वालों पर कार्रवाई स्वास्थ्य मंत्रालय ने की कार्रवाई, 14 लोगों से वसूले 2300 रुपये

Say No Smoking In Mp : खुले में सिगरेट पीने वालों पर कार्रवाई स्वास्थ्य मंत्रालय ने की कार्रवाई, 14 लोगों से वसूले 2300 रुपये

मुलताई नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बीड़ी सिगरेट पीने वालों के खिलाफ कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की. इस दौरान 14 लोगों से 2300 रुपये वसूले गए। मलेरिया निरीक्षक दिवाकर किंकर ने बताया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुरेश बौधा के मार्गदर्शन में जिला स्तरीय जांच एवं अनुश्रवण दल (प्रवर्तन इकाई) के राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम का आयोजन मुलताई नगर सहित ससुंदरा गांव में राष्ट्रीय तंबाकू के तहत किया गया. नियंत्रण कार्यक्रम। किया।

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जिला मीडिया अधिकारी श्रुति गौर तोमर, उप निरीक्षक रवि ठाकुर, विकास खंड स्तरीय जांच एवं निगरानी दल (प्रवर्तन इकाई) ने आम जनता को सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (सीओटीपीए) 2003 के बारे में समझाया।

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उन्होंने लोगों से कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। इन जगहों पर धूम्रपान करने पर 200 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाता है। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी प्रकार का तम्बाकू खरीदना या बेचना अपराध है। किसी भी व्यापारिक दुकान में तम्बाकू उत्पादों का प्रदर्शन प्रतिबंधित है।

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वेंडिंग मशीनों के माध्यम से तम्बाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है। स्कूल के 300 फीट (100) के भीतर तंबाकू उत्पादों का उपयोग, खरीद या बिक्री प्रतिबंधित है। उन्हें तम्बाकू और विभिन्न तम्बाकू उत्पादों जैसे गुटका, पाउच, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, नास मंजन आदि के सेवन से होने वाले हानिकारक प्रभावों और तम्बाकू से होने वाले घातक प्रभावों और गंभीर बीमारियों के बारे में बताया गया।

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