हाईकोर्ट ने भारत माता की जय’ का नारा लगाने का दिया था निर्देश
Salute to tricolor: मध्यप्रदेश के भोपाल में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने का आरोपी फैजल उर्फ फैजान को हाईकोर्ट द्वारा सशर्त जमानत दी गई, जिसमें उसे हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को थाने पहुंचकर तिरंगे को 21 बार सलामी देने और ‘भारत माता की जय’ का नारा लगाने का निर्देश दिया गया है। फैजल ने मंगलवार को मिसरोद थाने में पहली बार तिरंगे को सलामी दी और भारत माता की जय का नारा लगाया।फैजल पर आरोप था कि उसने 17 मई को पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए और दो समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने की कोशिश की थी। पुलिस ने धारा 153 बी के तहत मामला दर्ज कर फैजल को गिरफ्तार किया था। फैजल की जमानत याचिका को ट्रायल कोर्ट से खारिज करने के बाद उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने यह सशर्त जमानत दी, ताकि फैजल में देश के प्रति जिम्मेदारी और गर्व की भावना विकसित हो।हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, फैजल को महीने में दो बार थाने में तिरंगे को सलामी देनी होगी और ‘भारत माता की जय’ का नारा लगाना होगा।
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