चिचोली थाने में धारा 406, 34 के तहत किया गया मामला दर्ज
बैतूल – Purv Prabandhak Par FIR – आदिम जाति सेवा सहकारी समिति केसिया के पूर्व प्रबंधक सुरेंद्र मिश्रा पर गबन करने के मामले में एफआईआर चिचोली थाने में दर्ज की गई है। इस मामले में केंद्रीय बैंक चिचोली के सहकारी केंद्रीय चिचोली मैनेजर एवं जांचकर्ता मानरिाव बारस्कर की रिपोर्ट पर यह मामला दर्ज किया गया है। गौरतलब हो कि समर्थन मूल्य 623 क्विंटल गेहूं खरीदा गया था जिसकी ऑनलाइन एंट्री नहीं करने पर खाद्य विभाग ने जांच के दौरान इनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इसी मामले में आदिम जाति सेवा सहकारी समिति केसिया के पूर्व प्रबंधक सुरेंद्र मिश्रा की 26 नवम्बर 2020 बर्खास्त कर दिया गया था।
ऋण वसूली में भी किया बड़ा गबन
सहकारी केंद्रीय बैंक चिचोली के मैनेजर और जांच कर्ता अधिकारी मानिकराव बारस्कर ने बताया कि आदिम जाति सेवा सहकारी समिति में ऋ ण वसूली में गबन भी बड़ा गबन पूर्व प्रबंधक सुरेंद्र मिश्रा द्वारा किया गया है। उन्होंने बताया कि किसानों से ऋ ण वसूली के बाद बकाया राशि के गबन का मामला किसान मुन्ना शालिकराम यादव ढोलियाढाना, रैना पति देवसु आंवरिया, अनोखेलाल पिता गप्पी यादव तारा ने शिकायत कर उजागर किया था।
ऋण वसूली की डकार ली राशि
आदिम जाति सहकारी समिति केसिया के पूर्व प्रबंधक सुरेंद्र मिश्रा द्वारा किसानों के ऋ ण अदायगी करने के बाद भी जमा पर्ची के अनुसार उनके द्वारा जमा की जा रही राशि श्री मिश्रा ने सोसायटी के खाते में जमा नहीं करते हुए डकार ली थी। किसानों ने इसकी शिकायत बैंक में करने के बाद कलेक्टर से कर पूरे मामले की जांच करने की मांग की थी।
कलेक्टर ने दिए थे जांच के आदेश
किसानों की शिकायत पर जिला कलेक्टर ने जांच करने के आदेश अधिकारियों को दिए थे। कलेक्टर के आदेश के बाद चिचोली के जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के मैंनेजर मानिकराव बारस्कर पूरे मामले की जांच की थी। जांच में 1 लाख 12 हजार गबन होना पाया गया। इसके बाद मानिकराव बारस्कर की रिपोर्ट पर चिचोली पुलिस ने पूर्व प्रबंधक सुरेंद्र मिश्रा के के खिलाफ 406, &4 की धारा में मामला पंजीबद्ध किया गया है।
चिचोली थाने में दर्ज हुआ मामला
आदिम जाति सेवा सहकारी समिति केसिया में प्रबंधक को लेकर पहले से वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। जिसे मौका मिलता है वह एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे हैं। इसी का नतीजा है कि यह कार्रवाई की गई है। चिचोली थाना प्रभारी तरन्नुम खान ने बताया कि सहकारी बैंक मैनेजर मानिकराव बारस्कर की रिपोर्ट पर मामला 406,&4 की धारा में मामला पंजीबद्ध कर लिया है।