Faith: अगर आस्था है तो भगवान निकालते हैं रास्ता: सीजेआई

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बोले- रामजन्म भूमि केस मैंने भगवान के सामने बैठकर कहा था आप ही दीजिए समाधान 

Faith: पुणे(ई-न्यूज)। अगर ईश्वर के प्रति आपकी आस्था है तो वह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालते हैं। उक्त बात खेड़ तालुका में अपने पैतृक गांव कन्हेरसर में लोगों को संबोधित करते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने कही।  उन्होंने कहा कि श्रीराम जन्म भूमि केस के दौरान मैं भगवान के सामने बैठा रहा और कहा कि अब आप ही समाधान दीजिए। सीजेआई ने 2019 को सुनाए गए ऐतिहासिक फैसले से जुड़ा किस्सा शेयर किया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि अगर आस्था हो तो ईश्वर कोई भी रास्ता निकाल देते हैं। राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के समाधान के लिए मैंने भी ईश्वर से प्रार्थना की थी।


बैंच का थे हिस्सा


तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने 9 नवंबर, 2019 को राम मंदिर-बाबरी विवाद का निपटारा किया था। सीजेआई उसी बेंच का हिस्सा थे। बेंच ने यह फैसला भी सुनाया था कि अयोध्या में ही वैकल्पिक पांच एकड़ के भूखंड पर मस्जिद बनाई जाएगी। अयोध्या बाबरी विवाद पर फैसला सुनाने वाली 5 जजों की बेंच में शामिल जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एस बोबडे, तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एस अब्दुल नजीर।


 3 महीने मेरे सामने रहा केस


फैसला सुनाने वाली बेंच के पास 3 महीने था केस सीजेआई ने कहा कि ‘अक्सर हमारे पास फैसलों के लिए मामले आते हैं, लेकिन हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते। अयोध्या के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ। केस 3 महीने तक मेरे सामने था। मैं ईश्वर के सामने बैठा और कहा कि आपको समाधान ढूंढना होगा। मेरा यकीन करें, यदि आपको भरोसा है, तो ईश्वर ही कोई रास्ता निकाल देंगे’।


134 साल पुराने विवाद का लिखा फैसला


134 साल पुराने विवाद पर 1045 पेज का फैसला लिखा था 6 अगस्त से 16 अक्टूबर तक इस मामले पर 40 दिन सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। संविधान पीठ द्वारा शनिवार को 45 मिनट तक पढ़े गए 1045 पन्नों के फैसले ने देश के इतिहास के सबसे अहम और एक सदी से ज्यादा पुराने विवाद का अंत कर दिया। इसके मुताबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि ढहाया गया ढांचा ही भगवान राम का जन्मस्थान है और हिंदुओं की यह आस्था निर्विवादित है। अयोध्या की 2.77 एकड़ की पूरी विवादित जमीन राम मंदिर निर्माण के लिए दे दी गई। कोर्ट ने कहा था कि मंदिर निर्माण के लिए 3 महीने में ट्रस्ट बने और इसकी योजना तैयार की जाए। मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन दिए जाने का फैसला सुनाया, जो कि विवादित जमीन की करीब दोगुना है।


जजो ने तय किया था यह है अदालत का फैसला


फैसला लिखने वाले जज का नाम सामने नहीं आया था जनवरी 2024 में एक इंटरव्यू में सीजेआई चंद्रचूड़ ने बताया था कि अयोध्या केस का फैसला जजों ने सर्वसम्मति से लिया था। उन्होंने कहा था- अयोध्या में संघर्ष के लंबे इतिहास और विविध पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ही इस केस से जुड़े सभी जजों ने फैसले पर एक राय बनाई थी। नवंबर 2019 में अयोध्या रामजन्मभूमि केस में फैसला लिखने वाले जज का नाम सामने नहीं आया था। सीजेआई ने इसी पर कहा कि फैसले से पहले जजों ने आपस में बैठकर यह तय किया था कि ये अदालत का फैसला होगा, किसी जज विशेष का नहीं।

source internet साभार…