रात 10 बजे तक बजेंगे डीजे, नियमों का उल्लंघन होने पर कार्यवाही
Drone camera: बैतूल। नवरात्रि पर्व पर शहर में विभिन्न स्थानों पर गरबे का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन को लेकर प्रशासन और पुलिस ने सशर्त अनुमति दी है और इन शर्तों का पालन किया जाना है। जहां नियमों का पालन नहीं होगा तो सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसको लेकर पुलिस विभाग ने भी आयोजकों को बार-बार चेतावनी दी है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन का पालन करें। समय सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए। पुलिस इस बार ड्रोन से गरबा महोत्सव की निगरानी करेगी। इसके लिए तैयारियां कर ली गई हैं।
शहर में 12 स्थानों पर गरबा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 6 कार्यक्रम गंज थाना क्षेत्र में और 6 कार्यक्रम कोतवाली थाना क्षेत्र में होंगे। गंज थाना प्रभारी रविकांत डहेरिया ने बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजकों के साथ बैठक की गई थी और उन्हें सभी नियम-शर्तों से अवगत करा दिया गया है। साथ ही विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के पालन करने की हिदायत दी गई है। श्री डहेरिया ने बताया कि गंज थाना क्षेत्र के द्वारा उनके इलाके में होने वाले गरबा महोत्सव की निगरानी ड्रोन के माध्यम से होगी। इसमें यह भी ध्यान रखा जाएगा कि धार्मिक आयोजन में फूहड़ गाने तो नहीं बजाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो नियम शर्तें रखी गई है उनका पालन हो रहा है कि नहीं।
सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक साउंड सिस्टम या डीजे बजाने की अनुमति दी जा सकती है। इसी गाइड लाइन के तहत प्रशासनिक स्तर पर गरबा महोत्सव के आयोजन की अनुमति दी गई है। इस बार आयोजकों को नियमों के पालन करने की सख्त हिदायत दी गई है। कोतवाली थाना प्रभारी देवकरण डहेरिया ने बताया कि उनके क्षेत्र में 6 आयोजन हो रहे हैं। इन आयोजनों पर ड्रोन से नजर रखी जाएगी। और आयोजकों को बैठक में जो शर्ते बताई गई हैं उनका पालन हो रहा है कि नहीं। आयोजकों को भी कार्यक्रम स्थल पर सीसीटीवी कैमरे, लाइट, पार्किंग, दो गेट, एम्बुलेंस आदि आयोजन से जुड़ी जरूरतों का इंतजाम करना है।