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हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नही मिला नीतू परमार को अध्यक्ष का प्रभार,

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खबरवाणी

हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नही मिला नीतू परमार को अध्यक्ष का प्रभार,

नवागत कलेक्टर से की मामले की शिकायत

मुलताई। उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा 6अप्रैल 2026 को अपर जिला न्यायाधीश मुलताई के आदेश रद्द करते हुए निर्वाचित नगरपालिका अध्यक्ष नीतू परमार को नगरपालिका अध्यक्ष का प्रभार लेने के स्पष्ट आदेश पारित करने को एक सप्ताह बीत गया है। नीतू परमार सहित नपा उपाध्यक्ष एवं पार्षदों द्वारा 7 अप्रैल को प्रभार ग्रहण करने के लिए आवेदन के साथ उच्च न्यायालय का आदेश मय शपथपत्र मुख्य नगर पालिका अधिकारी मुलताई वीरेंद्र तिवारी को सौपा था, लेकिन सीएमओ तिवारी द्वारा उच्च अधिकारियो से सलाह लेने हेतु पत्र लिखने का अवगत कराया था।लेकिन एक सप्ताह बीत जाने के बाद नीतू परमार को प्रभार नही मिला।जिसके चलते सोमवार को निर्वाचित नगरपालिका अध्यक्ष नीतू परमार, पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष हेमंत वागद्रे,उपाध्यक्ष शिव माहोरे पार्षद निर्मला उबनारे, वंदना साहू,ब्लॉक अध्यक्ष अरुण यादव, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष किशोर सिंह परिहार,प्रहलाद सिंह ठाकुर शेख जाकिर,राजेश गावंडे, सरफराज खान बैतूल पहुंचे एवं नवागत कलेक्टर डॉ सौरभ सोनवणे से चर्चा कर उन्हें उच्च न्यायलय के फैसले से अवगत कराते हुए नीतू परमार को तत्काल नगरपालिका अध्यक्ष का दायित्व पुनः सौपे जाने की मांग रखी।पार्षदों का कहना है कि राजनैतिक दबाव के चलते उन्हें प्रभार ना देकर उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना की जा रही हैं।

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