बैतूल- Court Ne Sunaya Faisla – भाजपा के दिग्गज नेता तपन विश्वास और उनके भाई सहित 15 लोगों को 5 साल की सजा सुनाई गई है । बैतूल के तृतीय अपर सत्र जिला न्यायाधीश ने 10 वर्ष पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए 15 लोगों को 5 साल की सजा सुनाई है ।
10 अगस्त 2012 को चोपना थाना क्षेत्र के आमडोह गांव में सतरंजन बढ़ई के घर मे 25 से 30 लोग हथियार लेकर घुस गए थे । इस दौरान इन लोगो ने सतरंजन बढई ,प्रवीर बढ़ई,सपना और रमा पर हमला कर दिया । हमले में चारों लोग बुरी तरह घायल हो गए घटना की सूचना पुलिस को दी गई घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया पुलिस ने इस मामले में तपन विश्वास ,सपन विश्वास और संजय विश्वास तीनों भाइयों के अलावा अन्य 23 लोगों के खिलाफ धारा 307,25 आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था ।
फरियादी पक्ष की ओर से पीयूष बढ़ई ने बताया कि 2010 में मैं पंचायत सचिव था और उस समय तपन विश्वास जिला पंचायत सदस्य थे इसके कारण हो पंचायत में अनैतिक कार्य करवाने के लिए दबाव बनाते थे । उनके अनैतिक कार्य नहीं करने के कारण वह हमसे और हमारे परिवार से रंजिश रखते थे । इसी को लेकर उन्होंने हमारे परिवार के ऊपर हमला किया था । समय भले ही लग गया लेकिन हम लोगों को न्याय मिला है ।
फरियादी पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने बताया कि लंबी कानूनी लड़ाई के बाद पीड़ित पक्ष को न्याय मिला है । इस फैसले से लोगों में न्याय के प्रति विश्वास बढ़ेगा
इनको हुई सजा
इस मामले में नारायण विश्वास ,माणिक मंडल ,खोकन बढई ,साधन दास, मनोज माली, खोकन उर्फ बाबू लाल चक्रवर्ती, नेपाल ढाली, कृष्ण पद मंडल, आशीष दत्ता ,नीतीश सरकार, वासुदेव चक्रवर्ती, तपन विश्वास, संजय विश्वास ,सपन विश्वास ,गणेश मजूमदार को सजा हुई है ।
सात धाराओं में हुई सजा
अभियोजन के अनुसार अदालत ने इस मामले में धारा 307 के तहत के तहत हत्या के प्रयास के आरोप में सभी 15 आरोपियों को 5 वर्ष की सश्रम कारावास और 2000 -2000 के अर्थदंड से दंडित किया है। इसके अलावा धारा 325 में 2 साल का सश्रम कारावास, धारा 452 में 2 साल का सश्रम कारावास ,धारा 323 में छै माह का कारावास । जबकि बलवा करने पर छह माह के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने तपन उसके भाई संजय और सपन को आर्म्स एक्ट के तहत 1 साल की सश्रम की सजा सुनाई है ।