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हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी के आरोप, जनसुनवाई में की शिकायत

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खबरवाणी

हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी के आरोप, जनसुनवाई में की शिकायत

मुलताई। क्षेत्र के ग्राम परमंडल में भूमि संबंधी विवाद में हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी जमीन का नामांतरण होकर भूमि विक्रय करने के आरोप लगाते हुए आवेदक ने जनसुनवाई में बैतूल जिला कलेक्टर से शिकायत की है। परमंडल निवासी अनंतराम गढ़ेकर और उनके भाई ने कलेक्टर बैतूल को शिकायत सौंपकर राजस्व अभिलेखों में कथित हेरफेर, हाईकोर्ट के स्थगन आदेश की अनदेखी और विवादित भूमि के नामांतरण, बिक्री को लेकर जांच एवं कार्रवाई की मांग की थी। जिस पर जिला कलेक्टर ने मुलताई एसडीएम, तहसीलदार को तीन दिनों में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया था। निराकरण ना होने पर कलेक्टर द्वारा एसडीएम और तहसीलदार पर कार्यवाही करने की भी चेतावनी दी गई थी। लेकिन सात दिन बाद भी कोई कार्यवाही ना होने से आवेदकगणों में भरो नाराजगी है। उनका कहना है की अब उनके पास आत्मदाह के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। शिकायत के अनुसार, आवेदकों की भूमि से संबंधित प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में अपील क्रमांक 746/2017 के रूप में विचाराधीन है, जिसमें 21 अक्टूबर 2019 को स्थगन आदेश पारित किया गया था। आवेदकों का आरोप है कि उक्त आदेश के बावजूद राजस्व अधिकारियों द्वारा विवादित भूमि से संबंधित विभिन्न आदेश एवं नामांतरण की कार्रवाई आगे बढ़ाई गई।आवेदन में आरोप लगाया गया है कि तहसीलदार मुलताई द्वारा पारित आदेशों के आधार पर खसरा रिकॉर्ड में प्रविष्टियां की गईं तथा 3 सितंबर 2026 को आदेश क्रमांक 935/अ-6 एवं 933/अ-6 के माध्यम से नामांतरण किए जाने की कार्रवाई हुई। आवेदकों ने इन कार्रवाइयों को नियम विरुद्ध बताते हुए राजस्व रिकॉर्ड की जांच की मांग की है।
शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि विवादित भूमि के संबंध में कथित रूप से कूटरचित दस्तावेज तैयार कर बिक्री पत्र निष्पादित करा लिया गया है, उन्होंने कलेक्टर से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर संबंधित अधिकारियों एवं अन्य जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने तथा विवादित भूमि पर आगे की कार्रवाई रोकने की मांग की थी।

इनका कहना

पिछले स्पताह जनसुनवाई के दौरान ही यह मामल मेरे संज्ञान में आया है, पुनर्विलोकन की अनुमंति माँगी थी जो तीन दिन बाद मिली। 16 सितम्बर को पूर्वनियत पेशी लगी हुई है, जिसमे दोनों पक्षों को सुनकर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

राजीव कहार
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मुलताई

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