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न्याय की पहली जीत न्यायालय का निर्णय: आमला के अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार चौहान की अदालत ने आरोपियों द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
मामले का विवरण: मृतक रजिता को कथित तौर पर लड़के-लड़की में भेदभाव और पुत्र की चाह में लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। आरोप है कि प्रताड़ना के बाद उनकी हत्या कर दी गई और इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई।
आरोपी: इस मामले में सुरेंद्र यादव उर्फ बब्बू, उनकी पत्नी पुष्पा यादव और छोटी बहू मुस्कान ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था।
कानूनी कार्रवाई: थाना आमला में अपराध क्रमांक 287/2026, धारा 108(3)(5) बी.एन.एस. के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पीड़ित पक्ष की प्रतिक्रिया: मृतका की ओर से पैरवी कर रही पीड़िता विजिता यादव ने न्याय प्रणाली पर पूर्ण भरोसा जताया है और न्यायालय के फैसले पर संतोष व्यक्त किया है।
अधिवक्ता: अग्रिम जमानत आवेदन के पक्ष में अधिवक्ता प्रशांत गर्ग और राजेंद्र उपाध्याय ने दमदार पैरवी की, जबकि मृतक पक्ष से अग्रिम जमानत का विरोध अधिवक्ता महेश प्रजापति ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत के समक्ष अपनी बात विस्तार पूर्व
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