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अखबार में खाद्य सामग्री देने पर दुकानदार को हो सकती है सजा, स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है खतरा

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खबरवाणी

अखबार में खाद्य सामग्री देने पर दुकानदार को हो सकती है सजा, स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है खतरा

बुरहानपुर। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार खाद्य पदार्थों को अखबार, मुद्रित कागज या पुनर्चक्रित (रीसाइकिल) कागज में पैक कर बेचना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना गया है। इसके बावजूद कई स्थानों पर समोसा, कचौरी, नमकीन, मिठाई तथा अन्य खाद्य सामग्री अखबार में लपेटकर ग्राहकों को दी जा रही है।
विशेषज्ञों के अनुसार अखबार में प्रयुक्त स्याही में विभिन्न रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, जो गर्म खाद्य पदार्थों के संपर्क में आने पर भोजन में मिल सकते हैं। इसके अलावा पुराने कागजों में धूल, गंदगी और बैक्टीरिया होने की आशंका भी रहती है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।
खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग के लिए स्वच्छ और खाद्य-ग्रेड सामग्री का उपयोग किया जाना आवश्यक है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित दुकानदार या प्रतिष्ठान के खिलाफ जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। कार्रवाई का स्वरूप मामले की परिस्थितियों और संबंधित कानूनों के प्रावधानों पर निर्भर करेगा।
स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों से अपेक्षा की जा रही है कि वे बाजारों में निरीक्षण कर लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े इस विषय पर जागरूकता बढ़ाएं तथा नियमों का पालन सुनिश्चित करें।
जनहित में सलाह: उपभोक्ताओं को भी चाहिए कि वे खाद्य सामग्री खरीदते समय स्वच्छ पैकेजिंग पर ध्यान दें और यदि कहीं खाद्य पदार्थ अखबार में परोसे या पैक किए जा रहे हों तो संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी दें।

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