इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर में एक बहू पर घरेलू हिंसा का मामला दर्ज हुआ है। वह अपने पति और ससुराल वालों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रही थी। पति को लगातार कह रही थी कि मुस्लिम धर्म अपनाओ और बाबा की इबादत करो। यह मामला इंदौर सिविल कोर्ट का है और इस पर सुनवाई चल रही है।
धर्म परिवर्तन के लिए बना रही थी दबाव
आरोप है कि महिला शादी के बाद अपने मुस्लिम दोस्त से बात करती थी। इसके बाद उसने अपने पति और ससुराल वालों पर धर्म बदलने का दबाव बनाया। पूरा मामला मरीमाता क्षेत्र का है। हिंदू युवती की शादी अप्रैल 2022 में एरोड्रम इलाके के युवक से हुई थी। शादी के बाद महिला 15-20 दिन ही घर में रही है। इस दौरान अपने मुस्लिम दोस्त की बातों में आकर उसी धर्म की बातें करने लगी। साथ ही मुस्लिम धर्म की इबादत करने लगी।
दरगाह जाकर लाने लगी ताबीज और भभूत
वहीं, महिला ससुराल से दरगाह जाती थी। वहां से ताबीज, भभूत और फल लाती थी। साथ ही इन चीजों को जबरदस्ती वह अपने पति को खिलाती थी। साथ ही धर्मांतरण के लिए दबाव बनाती थी। पति ने जब धर्म परिवर्तन से मना किया तो उसने हाथ की नस काटकर खुदकुशी करने की धमकी दी। मायके जाने की बात कहकर वह जावरा की दरगाह पर चली गई।
करनी चाहिए बाबा की इबादत
वहीं, इसे लेकर जब ससुराल में डांट पड़ी तो वह कहने लगी की बाबा की इबादत करनी चाहिए। साथ ही हिंदू धर्म पर टीका-टिप्पणी करने लगी। धर्म बदलने का दबाव बनाने लगी। इसके बाद बहू पर इंदौर कोर्ट में घरेलू हिंसा का केस दर्ज हुआ है।
अल्लाह के सजदे में जा रही हूं
एक दिन अचानक से बहू ने अलमारी से सारी जूलरी निकाल ली। ससुराल के लोगों ने पूछा कि क्या हुआ तो उसने जवाब दिया कि अल्लाह के सजदे में जा रही हूं। उसने पति को भी साथ चलने को कहा लेकिन पति ने मना कर दिया।
10 लाख रुपए की मांग करने लगी
वह मायके में रहने लगी। फिर 17 मार्च 2024 को ससुराल में मायके वालों के साथ धमकी और 10 लाख रुपए की मांग करने लगी। साथ ही धर्म बदलने का दबाव बनाकर धमकाने लगी। पुलिस के आने पर सभी लोग वहां से चले गए।
कोई कार्रवाई नहीं हुई
इसे लेकर पति ने एरोड्रम थाने में मामला दर्ज करवाया था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहू लगातार ससुराल वालों पर दबाव बना रही थी। इसके बाद एक वकील रुपाली राठौर की मदद से जिला कोर्ट में घरेलू हिंसाओं से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज करवाया है।
बहू को नोटिस जारी
पीड़ित सास और पति ने बहू की हरकतों और धमकियों की पूरी जानकारी कोर्ट को दी। महिला एवं बाल विकास अधिकारी की जांच में यह पता चला कि बहू मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रही थी। इस आधार पर अदालत ने घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत केस दर्ज करते हुए बहू को नोटिस जारी किया है।