सिंचाई उपकरणों पर मिलेगी किसानों को सब्सिडी: योजना, दस्तावेज़ और आवेदन प्रक्रिया। अच्छी फसल के लिए समय पर सिंचाई करना ज़रूरी है। लेकिन ज़मीन के नीचे का जलस्तर धीरे-धीरे घटता जा रहा है। इससे आने वाले समय में किसानों को पानी की भारी समस्या का सामना करना पड़ सकता है।
कम पानी में सिंचाई का महत्व
इसे ध्यान में रखते हुए सरकार किसानों को सिंचाई उपकरणों पर सब्सिडी दे रही है। इन उपकरणों का उपयोग करके किसान कम पानी में भी बेहतर फसल उत्पादन कर सकते हैं। हर पौधे को उसकी ज़रूरत के अनुसार पानी मिलेगा, जिससे पानी की बर्बादी रुकेगी।
इससे न केवल किसानों को आज लाभ मिलेगा, बल्कि भविष्य में पानी की कमी से भी राहत मिलेगी। आइए जानते हैं किस-किस सिंचाई उपकरण पर सब्सिडी मिल रही है, योजना का नाम क्या है और इसका लाभ कैसे लिया जा सकता है।
“प्रति बूंद अधिक फसल” योजना
पानी के सही और सटीक उपयोग से किसानों को भविष्य में जल समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत “प्रति बूंद अधिक फसल” योजना चलाई जा रही है। इसमें माइक्रो सिंचाई उपकरणों पर किसानों को 65% से 90% तक सब्सिडी दी जा रही है।
- छोटे और सीमांत किसानों को ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर उपकरण पर 90% सब्सिडी।
- सामान्य किसानों को इन्हीं उपकरणों पर 80% सब्सिडी।
- पोर्टेबल स्प्रिंकलर और रेनगन उपकरण पर सामान्य किसानों को 65% सब्सिडी।
- छोटे और सीमांत किसानों को इन्हीं उपकरणों पर 75% सब्सिडी।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- खसरा/खतौनी
- बैंक पासबुक
- आवेदन फॉर्म
कहां करें आवेदन?
सब्सिडी का लाभ पाने के लिए किसान उद्यान विभाग में आवेदन करें। उत्तर प्रदेश के किसान इस योजना के लिए उद्यान विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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