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सब इंजीनियर के मामले में हुआ फैसला
बैतूल। आरक्षी गृह महिला थाना बैतूल ने आरोपी निलेश सलामे, जो लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) बैतूल में सब इंजीनियर के पद पर पदस्थ था, के विरुद्ध बीएनएस की धारा 69 के तहत अपराध क्रमांक 25/2025 दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया था। पीडि़ता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने पिछले चार वर्षों से शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाए और बाद में शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई।
आरोपी की तरफ से पैरवी कर रहे अधिवक्ता सजल गर्ग ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने आरोप सिद्ध करने के लिए पीडि़ता, उसकी मां, डॉ. सिद्धि अग्रवाल, डॉ. श्रेयांस ठाकुर, शांति धुर्वे, मधु (उपनाम स्पष्ट नहीं), जसवंत साहू, प्रहलाद सलामे, शिवराज वरकड़े तथा विवेचक सेवंती परते सहित अन्य गवाहों के बयान न्यायालय में प्रस्तुत किए।
माननीय प्रधान सत्र न्यायाधीश ने सत्र प्रकरण क्रमांक 4/2026 की सुनवाई के दौरान पाया कि पीड़िता और आरोपी के बीच बने संबंध उसकी सहमति से थे तथा आरोपी द्वारा किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं की गई थी। इस आधार पर न्यायालय ने आरोपी निलेश सलामे को दोषमुक्त कर दिया। आरोपी की ओर से पैरवी युवा अधिवक्ता सजल गर्ग ने की।





