Search ई-पेपर ई-पेपर WhatsApp

शरद पवार के पोते रोहित को मिली जमानत, सहकारी बैंक घोटाले में हैं आरोपी

By
On:

मुंबई। मुंबई की एक विशेष अदालत ने शरद पवार के पोते और एनसीपी (एसपी) विधायक रोहित पवार को जमानत दे दी। विधायक रोहित महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले के मामले में आरोपी हैं जिसमें अदालत ने बड़ी राहत दी है। इस मामले को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दर्ज किया था।
जानकारी अनुसार मुंबई की अदालत ने रोहित पवार को जमानत देते हुए यह सुनिश्चित करने को कहा है, कि वह सुनवाई के दौरान मौजूद रहेंगे। बताया गया है कि ईडी ने उनके और उनकी कंपनी बारामती एग्रो के खिलाफ आरोप पत्र तो दायर किया था, लेकिन जांच के दौरान कभी भी  उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था। विशेष न्यायाधीश एसआर नवंदर ने कहा, कि इस मामले में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडव्ल्यू) ने पहले ही अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। इस क्लोजर रिपोर्ट पर फैसला महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब मूल अपराध ही बंद कर दिया जाता है तो ईडी का मामला भी आगे नहीं बढ़ सकता है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी।
इस क्लोजर रिपोर्ट का ईडी ने विरोध किया है और इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग भी की है। दरअसल विशेष लोक अभियोजक सुनील गोंसाल्वेस ने तर्क देते हुए कहा, कि या तो हस्तक्षेप की अनुमति प्रदान की जाए या इसे विरोध याचिका में बदला जाए। कोर्ट ने ईडी की याचिका को खारिज करते हुए कहा, कि ईडी पहले ही बॉम्बे हाईकोर्ट में इसी तरह के खारिज किए गए मामले को चुनौती दे चुका है। इसी के साथ न्यायालय ने कहा, कि अपनी बात आप हाईकोर्ट के सामने रखें। बहरहाल कोर्ट 18 सितंबर से ईओडब्ल्यू की क्लोजर रिपोर्ट पर सुनवाई शुरू कर सकता है।

For Feedback - feedback@example.com

Related News

Home Icon Home E-Paper Icon E-Paper Facebook Icon Facebook Google News Icon Google News