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पासपोर्ट में नाम बदलने के नए नियम: अब प्रक्रिया हुई आसान

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भारत सरकार ने पासपोर्ट से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिससे आम लोगों को काफी राहत मिलने वाली है। खासतौर पर पासपोर्ट में नाम बदलवाने की प्रक्रिया अब पहले से ज्यादा आसान और साफ हो गई है। यह बदलाव दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद लागू किया गया है।

गजट ऑफ इंडिया अब बनेगा वैध दस्तावेज

अब पासपोर्ट में नाम बदलवाने के लिए गजट ऑफ इंडिया को भी मान्य दस्तावेज मान लिया गया है। पहले इसे हर जगह स्वीकार नहीं किया जाता था, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती थी। लेकिन अब अगर आपका नाम गजट में प्रकाशित है, तो वह पासपोर्ट अपडेट के लिए पर्याप्त होगा। इससे सरकारी प्रक्रिया में पारदर्शिता और आसानी दोनों आई हैं।

विदेश मंत्रालय ने सुधारी अपनी गलती

विदेश मंत्रालय ने माना कि पहले के नियमों में कुछ कमी रह गई थी, जिसमें गजट को वैध दस्तावेज के रूप में शामिल नहीं किया गया था। 2020 के बाद इस नियम की समीक्षा की गई और अब इसे आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया गया है। यह फैसला उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो लंबे समय से नाम बदलवाने की कोशिश कर रहे थे।

नाम बदलने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज चलेंगे

अब पासपोर्ट में नाम बदलने के लिए आपके पास ये विकल्प हैं:

दो स्थानीय अखबारों में नाम परिवर्तन की खबर

राज्य सरकार के गजट में प्रकाशन

गजट ऑफ इंडिया में प्रकाशन

इनमें से कोई भी एक दस्तावेज जमा करके आप अपना नाम अपडेट करवा सकते हैं। इससे प्रक्रिया काफी आसान और कम झंझट वाली हो गई है।

ऐसे करें पासपोर्ट में नाम अपडेट

नाम बदलवाने के लिए आपको सबसे पहले पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) पर अपॉइंटमेंट लेकर वेरिफिकेशन कराएं। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद नया पासपोर्ट अपडेटेड नाम के साथ जारी कर दिया जाएगा।

शादी या तलाक के बाद नाम बदलने के नियम

अगर शादी के बाद नाम बदलना है, तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट या पति/पत्नी के पासपोर्ट की कॉपी देनी होगी। वहीं तलाक के मामले में कोर्ट की डिक्री जरूरी होगी। इन दस्तावेजों के आधार पर आपका नाम आसानी से अपडेट हो जाएगा।
अब कुल मिलाकर कहें तो सरकार ने पासपोर्ट से जुड़ी इस प्रक्रिया को काफी सिंपल और यूजर-फ्रेंडली बना दिया है, जिससे आम आदमी को सरकारी चक्कर कम लगाने पड़ेंगे।

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