बैतूल-मध्य प्रदेश राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 13, 17 एवं 129ड मध्य प्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 4 एवं नियम 7 के तहत सर्व संबंधितों को सूचित किया गया है कि ग्राम पंचायत के वार्ड, सरपंच ग्राम पंचायत के पद हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा इन सभी वर्गों में महिलाओं के लिए आरक्षण किया जाना है।
कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस से प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त आरक्षण से संबंधित संपूर्ण कार्यवाही 25 मई बुधवार को पूर्वान्ह 11 बजे से संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय राजस्व अधिकारी कार्यालय में संपादित की जाएगी।
जनपद पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं जिला पंचायत सदस्य के पद हेतु आरक्षण की कार्यवाही 25 मई को
बैतूल-मध्य प्रदेश राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 23, 25 एवं 129ड मध्य प्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 6, धारा 30 एवं 129ड एवं मध्य प्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 6 के तहत सर्व संबंधितों को सूचित किया गया है कि सदस्य जनपद पंचायत, अध्यक्ष जनपद पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के पद हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा इन सभी वर्गों में महिलाओं के लिए आरक्षण किया जाना है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अमनबीर सिंह बैंस से प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त आरक्षण से संबंधित संपूर्ण कार्यवाही 25 मई बुधवार को पूर्वान्ह 11 बजे से जिला पंचायत कार्यालय बैतूल में संपादित की जाएगी।