MP Teachers : प्रदेश में इन टीचर्स की जाएगी नौकरी, हफ्ते में रद्द होगी नियुक्ति 

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शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश

MP Teachers – मध्यप्रदेश में बीएड योग्यता के आधार पर नियुक्त किए गए 341 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति रद्द की जाएगी। यह आदेश 11 अगस्त 2023 और इसके बाद नियुक्त हुए शिक्षकों पर लागू होगा।

स्कूल शिक्षा विभाग के संचालक ने इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके लिए एक फॉर्मेट भी जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति कैसे रद्द की जानी है।

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी उम्मीदवार की योग्यता बीएड है और गलती से रिकॉर्ड में डीएड लिखा गया है, तो उस शिक्षक की नियुक्ति भी रद्द की जाएगी। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारियों को सूची भी भेजी गई है।

जबलपुर हाईकोर्ट ने भी दिया था आदेश | MP Teachers

जबलपुर हाईकोर्ट ने इसी प्रकार के मामलों में दायर याचिका पर 3 मई 2024 को आदेश जारी किया था, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त बीएड योग्यता वाले उम्मीदवारों की नियुक्ति ही मान्य मानी जाएगी। इसके बाद 11 अगस्त 2023 या उसके बाद नियुक्त किए गए बीएड योग्यता धारक प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति मान्य नहीं होगी।

25 जिलों के शिक्षा अधिकारियों को दिए गए निर्देश | MP Teachers

जिन जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को बीएड योग्यता के आधार पर प्राथमिक शिक्षक पद से बर्खास्त करने के निर्देश दिए गए हैं, उनमें आगर मालवा, आलीराजपुर, अशोकनगर, छतरपुर, दमोह, डिंडौरी, गुना, कटनी, खंडवा, मंदसौर, मुरैना, और नरसिंहपुर शामिल हैं।

इसके साथ ही, नीमच, निवाड़ी, पन्ना, रायसेन, रतलाम, सागर, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उज्जैन, और विदिशा जिलों के शिक्षा अधिकारियों को भी बीएड योग्यता के आधार पर नियुक्त किए गए प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के आदेश जारी किए गए हैं।

Source – Internet  

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