सात साल के भीतर दी जाएगी अनुकम्पा नियुक्ति
Panchayat raj: मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायत सचिवों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब यदि किसी पंचायत सचिव की सेवाकाल के दौरान असमय मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को अनुकम्पा नियुक्ति सात साल के भीतर दी जा सकेगी। पहले यह अवधि केवल तीन साल थी, जिसके कारण कई परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ नहीं मिल पाता था यदि वे निर्धारित योग्यता नहीं रखते थे। इस नई व्यवस्था से पंचायत सचिवों के अनुकम्पा नियुक्ति के कई लंबित मामलों में तेजी आने की उम्मीद है।
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पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को नए नियमों के तहत अनुकम्पा नियुक्ति देने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस संशोधन के अनुसार, 15 नवंबर 2017 को जारी आदेश में निर्धारित तीन साल की सीमा को बढ़ाकर अब सात साल कर दिया गया है। Panchayat raj
इसके अलावा, पहले जिलों में स्थान न होने के कारण अनुकंपा नियुक्ति में देरी हो रही थी। अब एक नए प्रावधान के तहत, यदि जिस जिले में पंचायत सचिव की मृत्यु होती है और वहां कोई रिक्त पद नहीं है, तो उसके परिजनों को अन्य जिलों में, जहां पद रिक्त हैं, वहां नियुक्ति दी जा सकेगी। इस प्रक्रिया के तहत, पंचायत राज संचालनालय द्वारा संबंधित आवेदन को उस जिले में भेजा जाएगा जहां पद रिक्त हैं, और वहां नियुक्ति की जाएगी।
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