MP Teacher Bharti – प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश में आयोजित होने जा रही 18000 से अधिक पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर उम्मीदवारों को हाई कोर्ट की ओर से बड़ी राहत दी गई है। हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देश देते हुए कहा है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए उम्मीदवारों के 50% प्राप्तांक की शर्तें अनिवार्य नहीं है।
क्या है पूरा मामला ?(MP Teacher Bharti)
याचिकाकर्ता द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिसमें कहा गया था कि स्नातक परीक्षा में उसके 49.72% प्राप्तांक है। न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई की गई। इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वकील ने पक्ष रखा। जिसमें दलील देते हुए उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 के कॉउंसलिंग से उम्मीदवार को वंचित किया जा रहा है।
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वकील ने दलील पेश करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा 2003 स्नातक की परीक्षा 49.72% अंक के साथ उत्तीर्ण की गई थी। 2010 में याचिकाकर्ता द्वारा b.Ed की परीक्षा पास की गई थी। बावजूद उसके 18000 पदों पर होने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्ती के कॉउंसलिंग में शामिल नहीं किया जा रहा है।
ये हैं वास्तविक नियम(MP Teacher Bharti)
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 2018 में गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था। जिसमें कहा गया था कि बीएड और बैचलर डिग्री 50% अंक प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 के लिए पात्र माना जाएगा। हालांकि यह नियम 29 जुलाई 2011 से पहले के b.Ed की डिग्री पर लागू नहीं होगी।
ऐसा प्रावधान किया गया है। ऐसे में याचिकाकर्ता की मांग है कि उन्हें शिक्षा और 13 नवंबर 2019 की नोटिफिकेशन के मुताबिक राहत दी जाए। जिस पर हाईकोर्ट ने मांग मंजूर कर ली है। इस मामले में स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता को काउंसिलिंग में शामिल किया जाए।