रसीद में ना संघ का नाम ना ही क्रमांक का है उल्लेख
खबरवाणी एक्सपोज (भाग-2)

Khabarvani expose: बैतूल। बैतूल फटाखा संघ द्वारा दुकानदारों से अवैध वसूली कर जो रसीद दी गई है उस रसीद में ना तो संघ का नाम है और ना ही क्रमांक का उल्लेख है। इसके अलावा सील और साइन भी नहीं है। कुल मिलाकर फर्जी रसीद कट्टे के आधार पर दुकानदारों को हजारों रुपए वसूलकर चूना लगाने का काम किया गया है। इस मामले में दुकानदारों ने अवैध वसूली करने वाले बैतूल फटाखा संघ के पदाधिकारियों पर कार्यवाही किए जाने की मांग की है। इसके साथ ही दुकानदारों ने अवैध रूप से वसूली गई राशि भी वापस दिलाने की बात कही है। इसके लेकर दुकानदारों द्वारा जिला प्रशासन को एक शिकायती आवेदन भी सौंपने की तैयारी की जा रही है।
संघ की वसूली के लिए यह है नियम
बैतूल फटाखा संघ के जिन दुकानदारों से फर्जी रसीद कट्टे के आधार पर जो वसूली की गई है। इसको लेकर कर सलाहकार का कहना है कि कोई भी संघ बनता है तो उसका रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार फर्म सोसायटी में होना चाहिए। फर्म की प्रिंटेड रसीद होना चाहिए उसमें सीरियल नंबर डलना चाहिए साथ ही रजिस्ट्रेशन का क्रमांक होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वह संघ वैध नहीं है और उसके नाम पर जो वसूली की जा रही है वह अवैध मानी जाएगी। किसी भी संघ का खर्च का आडिट कराना भी अनिवार्य है। और आडिट कराकर इसकी कापी रजिस्ट्रार फर्म को भेजना अनिवार्य होता है। उन्होंने संघ के सदस्यों को सलाह दी है कि वे इस अवैध वसूली की शिकायत रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी पुराना सचिवालय कलेक्ट्रेट भोपाल में कर सकते हैं। इसके अलावा इस तरह की अवैध वसूली की शिकायत पुलिस में भी की जा सकती है।
इनका कहना…
यह मामला संज्ञान में आया है, मैं इसे दिखवाता हूं।
राजीव कहार, एसडीएम, बैतूल