बैतूल – यदि आप शादी योग्य है और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत विवाह अथवा निकाह कराना चाहते हैं तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको क्या-क्या दस्तावेज लगेंगे और इन दस्तावेजों को आवेदन फार्म के साथ कहां जमा कराना होगा? यह हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से योजना के लिए पात्र हो जाएंगे और इसका लाभ भी मिल जाएगा।
प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना/निकाह योजना संचालित है। योजना का उद्देश्य निराश्रित/निर्धन परिवार की कन्या/विधवा/परित्यक्ता के सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना नवीन स्वरूप में सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में प्रभावशील हो गई है। सामूहिक विवाह में सम्मिलित होने वाली वधू एवं वर को संयुक्त रूप से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन संबंधित निकाय (नगर पालिका या नगर परिषद या जनपद पंचायत) को उपलब्ध कराना होगा। आवेदन पत्र निशुल्क जनपद पंचायत/नगरीय निकाय में उपलब्ध होंगे। आवेदन पत्र विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
योजना में मिलने वाला लाभ
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनांतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होकर विवाह सम्पन्न कराने वाली प्रत्येक पात्र कन्या/विधवा (कल्याणी)/परित्यक्ता (जिसे आगे वधू कहा गया है) को राशि 55 हजार रुपए प्रति कन्या के मान से स्वीकृत किये जायेंगे, जिसमें से रूपये 11 हजार की राशि वधू को अकाउंट पेयी चेक एवं 38 हजार रुपए राशि की सामग्री वधू को उपहार के रूप में आयोजनकर्ता निकाय द्वारा प्रदाय की जायेगी। इसके अलावा 6 हजार रुपए की राशि सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजन करने हेतु आयोजनकर्ता निकाय को देय होगी।
सामूहिक विवाह में शामिल होने हेतु पात्रता
वधू/वधू के अभिभावक मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों। वधू द्वारा विवाह के लिए निर्धारित आयु पूर्ण कर ली गई हो। वर्तमान में कन्या के लिए विवाह करने हेतु न्यूनतम वैधानिक आयु 18 वर्ष तथा पुरुष के लिए न्यूनतम वैधानिक आयु 21 वर्ष निर्धारित है। परित्यक्ता महिला जिनका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो। योजनान्तर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए हितग्राही हेतु आय का कोई बंधन नहीं है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना मध्य प्रदेश की वधू के लिये है। यदि वर प्रदेश के बाहर का भी है तो उस वधू को योजना का लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा। लेकिन जब वधू/वधू के अभिभावक प्रदेश के मूल निवासी नहीं हो तो योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं होगा। कन्या का पूर्व में विवाह न हुआ हो। इस मापदण्ड से आशय यह है कि वर-वधू का विवाह योजनान्तर्गत आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में ही सम्पन्न हो एवं ऐसा न हो कि उनके द्वारा पूर्व में एकल या किसी अन्य सामूहिक विवाह कार्यक्रम द्वारा विवाह कर लिया गया हो।
आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज
वधू/वधू के अभिभावक का मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र। वधू व उसके वर की 9 अंकों की समग्र आईडी। समग्र आईडी उपलब्ध न होने की स्थिति में संबंधित निकाय जिसका आवेदक निवासी है, द्वारा समग्र आईडी उपलब्ध कराई जायेगी। वर मध्यप्रदेश का निवासी नहीं होने की स्थिति में समग्र आईडी अनिवार्य नहीं होगा। वधू एवं वर के आधार कार्ड की छायाप्रति। वधू एवं वर का आयु प्रमाण पत्र। आयु की पुष्टि हेतु वधू और वर द्वारा निम्नांकित दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तु्त किया जावे – स्कूल का प्रमाण पत्र (टी.सी.) अथवा अंक सूची जिसमें जन्म तिथि अंकित हो अथवा मतदाता सूची/ मतदाता परिचय पत्र जिसमें आयु अथवा जन्म तिथि अंकित हो अथवा शासकीय चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा आयु हेतु जारी प्रमाण पत्र। वधू एवं उसके वर के पासपोर्ट साईज के दो-दो फोटोग्राफ। वधू एवं वर एवं अभिभावक का मोबाइल नंबर। कल्याणी (विधवा) होने की स्थिति में पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र। परित्यक्त महिला होने की स्थिति में कानूनी रूप से तलाक होने का न्यायालयीन आदेश। सामूहिक विवाह की तिथियां पृथक से अवगत कराई जाएंगी।
Explore the ranked best online casinos of 2025. Compare bonuses, game selections, and trustworthiness of top platforms for secure and rewarding gameplaycrypto casino.
Исследуйте лучшие онлайн-казино 2025 года. Сравните бонусы, выбор игр и надежность лучших платформ для безопасной и выгодной игрыказино-активности