IndiGo : देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो (IndiGo Airlines) की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। फ्लाइट कैंसिलेशन और DGCA की कार्रवाई के बाद अब कंपनी को GST विभाग से बड़ा झटका लगा है। दक्षिण दिल्ली के CGST विभाग ने इंडिगो पर करीब ₹59 करोड़ का जुर्माना लगाया है। इस मामले की जानकारी खुद कंपनी ने शेयर बाजार को दी है।
क्यों लगा इंडिगो पर इतना बड़ा जुर्माना?
CGST विभाग के अनुसार, यह जुर्माना वित्त वर्ष 2020-21 से जुड़ा हुआ है।
दक्षिण दिल्ली के एडिशनल कमिश्नर, CGST ने इंडिगो पर
₹58 करोड़ 74 लाख 99 हजार 439 रुपये की टैक्स डिमांड और पेनाल्टी लगाई है।
विभाग का दावा है कि GST से जुड़े नियमों में गड़बड़ी पाई गई, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई।
इंडिगो ने आरोपों को बताया गलत
इंडिगो ने साफ कहा है कि CGST विभाग का फैसला गलत है।
कंपनी का कहना है कि:
- विभागीय अधिकारियों से गलती हुई है
- इंडिगो के पास मजबूत कानूनी आधार हैं
- टैक्स एक्सपर्ट्स भी कंपनी के पक्ष में हैं
एयरलाइन ने ऐलान किया है कि वह इस आदेश को कानूनी तौर पर चुनौती देगी।
क्या कंपनी की आर्थिक हालत पर पड़ेगा असर?
इंडिगो ने निवेशकों को भरोसा दिलाया है कि इस जुर्माने का
- कंपनी की वित्तीय स्थिति
- ऑपरेशन
- रोजमर्रा की उड़ानों
पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
कंपनी ने कहा है कि वह इस मामले को नियमों के तहत सुलझाएगी और यात्रियों को इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है।
इंडिगो संकट में, DGCA और जांच एजेंसियां भी सख्त
GST जुर्माने के साथ-साथ इंडिगो पहले से ही कई मोर्चों पर घिरी हुई है।
फ्लाइट कैंसिलेशन के चलते:
- हजारों यात्रियों को परेशानी हुई
- DGCA ने कड़ा रुख अपनाया
- चार फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया
हालांकि अब हालात धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं।
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CEO और COO से हुई लंबी पूछताछ
इंडिगो संकट की जांच कर रही हाई लेवल कमेटी ने
- CEO पीटर एल्बर्स से लगातार दूसरे दिन पूछताछ की
- COO इसिड्रो पोरकेरास को भी बुलाया गया
सूत्रों के मुताबिक:
- CEO से करीब 7 घंटे
- COO से करीब 5 घंटे
अलग-अलग पूछताछ हुई। इससे साफ है कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर बेहद गंभीर है।





