बैतूल। दहेज प्रकरण के मामले में न्यायालय ने सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है। जानकारी के अनुसार आरक्षी गृह सारनी ने पाथाखेड़ा निवासी शब्बीर एवं उसके परिवार के चार सदस्यो के विरूद्ध प्रार्थी की शिकायत पर भा.द.स. कि धारा 498 ए एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम कि धारा 3 एवं 4 के तहत अपराध कं. 413/2018 में मामला कायम कर न्यायालय में पेश किया था।
अभियोजन के लगाये आरोपो को सिद्ध करने के लिए प्रार्थी पिंटू अंसारी, राजेश सिन्हा एवं विवेचक डी.एस. पथरिया के कथन करवाये थे। आरोपियों पर ये आरोप लगाये गये थे कि उन्होंने दहेज के लिए प्रार्थी को मानसिक शारीरिक एवं आर्थिक रूप से शादी के बाद से ही परेशान करना शुरू कर दिया था। प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी बैतूल के न्यायालय में चले दाडिक प्रकरण क. 1465/2018 में लगाये सभी आरोपों को पूरी तरह असत्य मानते हुए सभी आरोपियों को दोषमुक्त किया है। आरोपियों की ओर से पैरवी युवा अधिवक्ता सजल गर्ग, राघवेन्द्र रघुवंशी एवं सूरतराम धुर्वे ने की।