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पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसे मौत की नींद सुलाने वाले आरोपी पति को आजीवन कारावास

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खबरवाणी

पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसे मौत की नींद सुलाने वाले आरोपी पति को आजीवन कारावास*

मुलताई।विवाद के दौरान पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी जान लेने वाले आरोपी पति को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक मालिनी देशराज ने बताया फरियादी (मृतिका का भाई) ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि बीते 28 जनवरी 2023 को शाम 5 बजे के दरमियान वह अपने घर की छत पर सरसो कूट रहा था। तभी भांजे का फोन कर बताया कि मम्मी फोन नहीं उठा रही है। घर जाकर देखकर आओ तो मैं मेरी बहन नानीबाई के घर गया ।घर के सामने का दरवाजा अन्दर से बंद था तो आवाज दी ।उस दौरान बहन नानी बाई के पति हेमराज ने दरवाजा खोला और घर के अन्दर जाकर देखा तो कमरे मे उसकी बहन नानीबाई खून से लथपथ पड़ी थी ।गले के ऊपर चोंट के निशान थे और नानी बाई की मौत हो चुकी थी। हेमराज ने कहा तेरी बहन का खून मैने कुल्हाड़ी से किया है और तूझे भी खत्म कर देता हूँ कहकर मेरी ओर दौड़ा। तब मैं जान बचाकर भागा । घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी पति हेमराज बड़ौदे के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया। थाना मुलताई में पदस्थ तत्कालीन उपनिरीक्षक उत्तम मस्तकार ने प्रकरण की विवेचना कर प्रकरण न्यायालय में पेश किया। न्यायाधीश ने प्रकरण की सुनवाई उपरांत शुक्रवार को दिए गए निर्णय में आरोपी हेमराज को हत्या के आरोप में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है ।वही
पांच हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। प्रकरण में जिले के वरिष्ठ अधिकारी उपनिदेशक राजकुमार उईके एवं सहायक निदेशक सत्य प्रकाश वर्मा के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक मालिनी देशराज द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। प्रकरण में विचारण के दौरान कोर्ट मोहर्रिर अजय हथिया, प्रधान आरक्षक स्वाति शर्मा, सुनील धुर्वे का भी सहयोग रहा।

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