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बीमार हों या रिश्तेदार के पास, 29 अप्रैल के बाद भारत में नहीं रह सकेंगे पाकिस्तानी

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पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर सुरक्षा पर कैबिनेट समिति द्वारा लिए गए निर्णयों के क्रम में, भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को निलंबित करने का निर्णय लिया है. विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारत द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी मौजूदा वैध वीजा 27 अप्रैल 2025 से रद्द हो जाएंगे.

पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए मेडिकल वीजा केवल 29 अप्रैल 2025 तक वैध होंगे. भारत में वर्तमान में मौजूद सभी पाकिस्तानी नागरिकों को अब संशोधित वीजा की अवधि समाप्त होने से पहले भारत छोड़ देना चाहिए.

मेडिकल वीजा भी 29 अप्रैल तक ही वैध होंगे
बता दें कि गंभीर हृदय रोगों और जटिल सर्जरी के इलाज के लिए पाकिस्तानियों द्वारा सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले वीजा में से एक मेडिकल वीजा है. दिल्ली, चेन्नई और मुंबई पसंदीदा गंतव्य हैं.

ऐसे वीजा आमतौर पर तीन महीने तक की अवधि के लिए दिए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी नागरिकों को अपने आगमन के 7 दिनों के भीतर विदेशी पंजीकरण कार्यालय (FRO) या क्षेत्रीय FRO कार्यालयों में अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होता है.

यहां तक ​​कि भारत से होकर किसी तीसरे देश में जाने वाले पाकिस्तानियों को भी सख्त नियमों का पालन करना पड़ता है – वे ठहरने के दौरान हवाई अड्डे से बाहर नहीं निकल सकते और अधिकतम 72 घंटे तक ही रुक सकते हैं, लेकिन विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तानी नागरिकों को जारी मेडिकल वीजा भी अब 29 अप्रैल तक ही वैध रहेंगे.

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत का कड़ा कदम
बता दें कि पहलगाम में मंगलवार को आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी. उसके बाद बुधवार को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई. इस बैठक में केंद्र ने कई उपायों की घोषणा की थी, जिनमें पाकिस्तानी सैन्य अताशे को निष्कासित करना, 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित करना और पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के सीमापार संबंधों के मद्देनजर अटारी भूमि-पारगमन चौकी को तत्काल बंद करना शामिल है.

सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की बैठक के मद्देनजर ही विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का ऐलान किया है.

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