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आदिश्वर आईल मिल से बिजली बिल के 52 लाख 18 हजार 878 रुपए वसुलेगी बिजली कंपनी
मुलताई।आदिश्वर आयल मिल पर पुराने बिजली बिल की बकाया राशि वसूले जाने के 9 साल पुराने मामले में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड मुलताई द्वारा फैसला सुनाते हुए आदिश्वर आयल मिल से 52 लाख 18 हजार 878 रुपए वसूले जाने के आदेश पारित किए है। जिसमे ऊर्जा प्रभार और ऑडिट की राशि भी शामिल है। अधिवक्ता प्रवीण माने ने बताया कि बिजली कंपनी ने आदिश्वर ऑयल एंड फैट्स लिमिटेड के खिलाफ बकाया बिजली राशि की वसूली के लिए वाद दायर किया था। इस मामले में भारतीय स्टेट बैंक और बैतूल के वाणिज्यिक कर अधिकारी को भी पक्षकार बनाया गया था।आदिश्वर ऑयल एंड फैट्स लिमिटेड ने वर्ष 1994 में हाई-टेंशन बिजली कनेक्शन लिया था। मार्च 2011 तक बिजली बिल की रकम बकाया रहने पर 29 अप्रैल 2011 को उनका कनेक्शन अस्थायी रूप से काट दिया गया। इसके बाद बिजली कंपनी ने कई बार बकाया राशि जमा करने के लिए नोटिस भेजे गए। लेकिन भुगतान नहीं हुआ।आदिश्वर ऑयल एंड फैट्स लिमिटेड ने वर्ष 1994 में हाई-टेंशन बिजली कनेक्शन लिया था,मार्च 2011 तक बिजली बिल की रकम बकाया रहने पर 29 अप्रैल 2011 को उनका कनेक्शन अस्थायी रूप से काट दिया गया। इसके बाद कंपनी को कई बार बकाया राशि जमा करने के लिए नोटिस भेजे गए। भुगतान न होने पर 5 अक्टूबर 2011 को कनेक्शन हमेशा के लिए काट दिया गया।इसके बाद आईल मिल द्वारा ऊर्जा प्रभार और ऑडिट राशि को लेकर उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में भी कार्रवाई हुई थी।इस मामले में राशि वसूली के लिए बिजली कंपनी द्वारा वर्ष 2017 में न्यायालय में वाद दायर किया था उक्त मामले की सुनवाई करते हुए प्रथम व्यवहार न्यायाधीश द्वारा उपलब्ध दस्तावेजों और गवाहों के बयानों के आधार पर 29 सितंबर 26 को फैसला सुनाते बिजली कंपनी को बिजली बिल की बकाया राशि मय ब्याज सहित 52 लाख 18 हजार 878 रुपए वसूली करने के आदेश पारित करते हुए बैंक और वाणिज्यिक कर अधिकारी के खिलाफ मांगी गई राहत को ख़ारिज कर दिया।





