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Sarkari Karmchari | कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए जारी हुए अहम निर्देश 

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जाने लोकसभा चुनाव में किसकी नहीं लगेगी ड्यूटी

Sarkari Karmchari – देशभर में लोकसभा चुनाव के कारण आचार संहिता लागू है, जिसमें 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी। इसके साथ ही, कर्मचारियों की ड्यूटी और प्रशिक्षण जैसी अन्य प्रक्रिया भी जारी है। एक तरफ, चुनाव ड्यूटी से बचने के लिए कर्मचारी विभिन्न बहाने बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय मध्य प्रदेश ने सभी कलेक्टरों को पत्र जारी करके स्पष्ट किया है कि जो कर्मचारी 6 महीने में रिटायर हो रहे हैं, उन्हें तत्काल ड्यूटी से हटाया जाए।

6 महीने में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की नहीं लगेगी ड्यूटी | Sarkari Karmchari 

वास्तव में, मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ के सदस्यों ने 6 महीने में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी न लगाने की मांग की थी, जिसे मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने स्वीकार किया है। उनके निर्देशों के अनुसार, जिन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति अवधि 6 महीने है, उनको चुनाव कार्य में ड्यूटी नहीं देनी चाहिए। उन्हें चुनाव कार्य से मुक्त रखने के आदेश दिए गए हैं। चुनाव कार्य में ड्यूटी लगाते समय, भारत निर्वाचन आयोग के स्टैंडिंग आर्डर का पालन करना चाहिए।

भोपाल के उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिला कलेक्टर को पत्र जारी करके सूचित किया है कि छह महीने बाद सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी और कर्मचारी की नियुक्तियाँ लोकसभा चुनाव कार्य में की गई हैं। ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और उनके नाम चुनावी ड्यूटी से हटाए जाएं।

इसके साथ ही, अब मध्य प्रदेश में नए सिरे से कर्मचारियों और अधिकारियों की चुनावी ड्यूटी लगाई जाएगी, जिसके लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से आदेश जारी किया गया है। सभी लोकसभा सीटों पर निर्विघ्न और निष्पक्ष चुनाव होने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं।

वन विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारी और अधिकारियों की नहीं लगेगी ड्यूटी 

एमपी वन विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारी और अधिकारियों की लोकसभा चुनाव में ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि हाल ही में चुनाव आयोग ने जबलपुर हाईकोर्ट में स्टेट फॉरेस्ट रेंजर्स ऑफिसर एसोसिएशन की एक याचिका पर अंडरटेकिंग दी है। इस अंडरटेकिंग के बाद, चीफ जस्टिस रवि मलिमथ और जस्टिस विशाल मिश्रा ने याचिका को निराकरण कर दिया।

यहाँ यह भी जिक्र योग्य है कि चुनाव आयोग के नियमों में वन विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव कार्य में नहीं लगाई जा सकती है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नर्मदापुरम जिले के वन विभाग के साथ टाइगर रिजर्व और पचमढ़ी के वन अमले के अधिकारी-कर्मचारियों की भी ड्यूटी अब चुनाव में नहीं लगाई जाएगी। अब तक अधिकारी वर्ग में 2 एसडीओ, 6 रेंजर स्तर के अधिकारियों के लिए चुनाव ड्यूटी के आदेश जारी हुए थे, जिन्हें निरस्त किया गया है। 

अतिथि शिक्षकों की भी नहीं लगेगी ड्यूटी | Sarkari Karmchari 

मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पदस्थ करीब 72 हजार अतिथि शिक्षकों की सेवाएं 30 अप्रैल 2024 समाप्त होने के कारण लोकसभा चुनाव में उन्हें ड्यूटी नहीं दी जाएगी। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआइ) ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि अतिथि शिक्षकों की सेवाएं स्कूल शिक्षा विभाग में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में 30 अप्रैल तक मान्य की गई हैं। उक्त तिथि के बाद अतिथि शिक्षकों को मानदेय भुगतान करने का प्रविधान नहीं है। इसलिए निर्वाचन कार्य में अतिथि शिक्षकों को यथासंभव न लगाया जाएगा। यदि अपरिहार्य कारणों से ऐसा किया जाना आवश्यक हो, तो उनकी ड्यूटी 30 अप्रैल तक ही निर्वाचन कार्य में लगाई जाएगी।

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