RBI ने बैंक लाइसेंस रद्द किया: अगर आपका भी बैंक में खाता है तो यह आपके लिए बड़ी खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से जानकारी दी गई है कि दो दिन बाद यानी 22 सितंबर को एक बैंक बंद रहेगा. रिजर्व बैंक ने बताया है कि कोई भी ग्राहक जिसका पैसा इस बैंक में है, वह इससे पैसा नहीं निकाल पाएगा।
22 सितंबर को बैंक बंद रहेंगे
22 सितंबर को बैंक बंद रहेंगे
आपको बता दें कि आरबीआई अब तक कई बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लाइसेंस रद्द कर चुका है। वहीं, अब रिजर्व बैंक ने दूसरे बैंक का लाइसेंस रद्द करने का फैसला किया है। आरबीआई के इस फैसले के बाद यह बैंक 22 सितंबर यानी इसी महीने से बंद हो जाएगा।
रद्द लाइसेंस
रद्द लाइसेंस
अगस्त में, आरबीआई ने पुणे स्थित रुपया सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द करने का फैसला किया था। आपको बता दें कि आरबीआई के फैसले के बाद 22 सितंबर से इस बैंक की बैंकिंग सेवाएं बंद हो जाएंगी, यह उन सभी ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है, जिनका पैसा इस बैंक में है।
लाइसेंस क्यों रद्द किया गया?
लाइसेंस क्यों रद्द किया गया?
रिजर्व बैंक ने बताया है कि बैंक 22 सितंबर को अपना कारोबार बंद कर देगा। इसके बाद ग्राहक न तो अपना पैसा जमा कर पाएंगे और न ही निकाल पाएंगे। इसके अलावा आप किसी भी तरह का आर्थिक लेन-देन नहीं कर पाएंगे। आरबीआई ने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आगे कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। इस कारण इस बैंक का लाइसेंस रद्द किया जा रहा है।
5 लाख रुपए मिलेंगे
5 लाख रुपए मिलेंगे
रिज़र्व बैंक के नियमों के अनुसार बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11(1) और धारा 22(3)(डी) के प्रावधानों के साथ-साथ बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 का अनुपालन नहीं करता है। बैंक धारा 22(3)(ए), 22(3)(बी), 22(3)(सी), 22(3)(डी) और 22(3)(ई) का पालन करने में विफल रहा है। निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक जमाकर्ता ₹ 5,00,000 (पांच लाख रुपये) तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।