बैतूल{Prakran me hua faisla} – कोतवाली थाना बैतूल ने आरोपी संजय गिरी निवासी ग्वालियर, देवेंद्र शाक्य, हिमांशु माहरी एवं जित्तू शाक्यवार के विरूद्ध भादवि की धारा 326, 327, 34 के तहत अपराध क्रमांक 1502/14 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया था।
प्रार्थी संजय राऊत ने संजय गिरी जिससे उसका पैसों का लेनदेन का पुराना विवाद था। यह रिपोर्ट की थी कि संजय ने बाहर (ग्वालियर)से तीन लड़के बुलवाकर उसके साथ आंख में मिर्ची डालकर बेरहमी से मारपीट की थी। जिस पर अभियोजन ने इस सत्र प्रकरण क्रं. 263/15 में प्रार्थी संजय राउत अस्पताल चौकी प्रभारी सुरेन्द्र वर्मा, डॉ. रविकांत उइके, नायब तहसीलदार संजय बारस्कर, सहा. उपनिरीक्षक राजेश गहलोत, विवेचक देवीसिंह धुर्वे, पंकज अतुलकर, प्रधान आरक्षक महेश अग्रिहोत्री, सायबर विशेषज्ञ राजेंद्र धाड़से की गवाही करवाई थी।
माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बैतूल के दिए अपने निर्णय में पुलिस के किसी आरोप को सही न मानते हुए ये निर्णय दिया कि विवेचना से बिल्कुल भी लगाए आरोप सिद्ध नहीं होते हैं। आरोपी की ओर से पैरवी युवा अधिवक्ता सजल गर्ग एवं एड. राजकुमार यादव पार्षदर ने की। चारों आरोपियों को पूर्ण रूप से दोषमुक्त कर दिया गया।