Nisha Bangre – बैतूल – डिप्टी कलेक्टर निशा बागरे का आमला से चुनाव लड़ने की अटकलों पर विराम लग गया है। सरकार ने उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। बुधवार इस आशय के आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी कर दिए है। जिससे निशा बागरे की महत्वाकांक्षाओं को तगड़ा झटका लगा है। हालाकि उन्होंने इस आदेश को कोर्ट में चैलेंज करने की बात कही है।
बुधवार जारी किए गए आदेश में निशा बागरे पर आरोप है की उन्होंने शासन के निर्देशों की अवहेलना, अनुशासनहीनता और गंभीर कदाचरण किया है। सामान्य विभाग के अवर सचिव के हस्ताक्षर से जारी आदेश में उनके इस्तीफे को अमान्य कर दिया गया है।
निशा बांगरे ने आमला में अपने नवनिर्मित घर के गृहप्रवेश कार्यक्रम और सर्वधर्म शांति सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होने के अनुमति मांगी थी। उनको सामान्य प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी। जिसके बाद बांगरे ने 22 जून को सामान्य प्रशासन विभाग को अपना इस्तीफा भेज दिया था। साथ ही बांगरे ने सरकार पर पिछली तारीखों में नोटिस जारी करने का आरोप लगाया था। अब सामान्य प्रशासन विभाग ने जांच का हवाला देकर उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। शासन ने डिप्टी कलेक्टर पर शासन के निर्देशों का पालन ना करने और अनुशासनहीनता का आरोप लगाया। इससे पहले बांगरे इस्तीफे पर कोई निर्णय नहीं करने को लेकर कोर्ट गई थी, जिस पर कोर्ट ने शासन को 30 दिन में निर्णय लेने का समय दिया था। इसके बाद अब सामान्य प्रशासन विभाग ने इस्तीफा नामंजूर करने का आदेश जारी किया है। वहीं, इस मामले में निशा बांगरे ने कहा कि वह शासन के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की तैयारी कर रही है । इस संबंध में अपने वकील से सलाह ले रही है ।
यह कहा गया आदेश में | Nisha Bangre
निशा बांगरे, डिप्टी कलेक्टर जिला छतरपुर ने आवेदन पत्र दिनांक 19.05. 2023 द्वारा बैतूल जिले के आमला में अंर्तराष्ट्रीय सर्वधर्म शांति सम्मेलन एवं सर्वधर्म शांति एवं शिक्षा केन्द्र का 25 जून 2023 को लोकार्पण का लेख करते हुए संतान पालन अवकाश में भवन निर्माण पूर्ण कराने, शिक्षा केन्द्र के लोकार्पण के अवसर पर आयोजक समिति “गगन मलिक फाउंडेशन” द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने तथा बैतूल एवं आसपास के जिलों में 01 माह की “सर्वधर्म सम्भाव यात्रा में सम्मिलित होने आदि की अनुमति चाही थी । जिसकी अनुमति नहीं दी गई थी।
कलेक्टर जिला बैतूल से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 27.06.2023 द्वारा अवगत कराया गया कि शासन के ज्ञाप दिनांक 15.06.2023 / 22.06.2023 द्वारा प्रश्नाधीन कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति प्रदान नहीं किये जाने पत्रों की विधिवत तामिली कराने के बावजूद श्रीमती बांगरे द्वारा दिनांक 23.06.2023 की रात्रि में एक प्रेस कान्फेस के माध्यम से कार्यक्रम को यथावत रखने एवं उनके द्वारा कार्यक्रम में भाग लेने संबंधी वार्ता की गई तथा जगह-जगह पर अंर्तराष्ट्रीय सर्वधर्म शांति सम्मेलन का प्रचार-प्रसार लाउड स्पीकर वाले वाहन के माध्यम से करते हुए डॉ. गगन मलिक संस्थापक निदेशक गगन मलिक फा एवं इंजि. श्री सुरेश अग्रवाल अंर्तराष्ट्रीय सर्वधर्म शांति केन्द्र आमला द्वारा विदेशी लोगो की उपस्थिति में बिना अनुमति के दिनांक 25.06.2023 को अंर्तराष्ट्रीय सर्वधर्म शांति का आयोजन किया गया एवं मंच पर सभी का अभिवादन किया गया, भाषण हुए, जिसमें सभी अतिथियों एवं श्रीमती बांगरे द्वारा पूरे समय मंच पर रहकर मंच का संचालन किया
निशा बांगरे द्वारा उनकी भोपाल पदस्थी अवधि में शासकीय आवास गृह को अवैध रूप से आधिपत्य में रखा गया
विभाग द्वारा परीक्षणोपरांत श्रीमती बांगरे द्वारा विभागीय अनुमति नहीं होने के बावजूद प्रश्नाधीन कार्यक्रम को यथावत रखने एवं उसमें भाग लेने के लिए प्रेस वार्ता करने, प्रचार-प्रसार करने तथा अंर्तराष्ट्रीय सर्वधर्म शान्ति सम्मेलन में भाग लेने संबंधी कृत्य शासन निर्देशों की अवहेलना, अनुशासनहीनता एवं गंभीर कदाचरण के परिचायक पाये गये।
नियमों के अंतर्गत आरोप प्रमाणित होने की स्थिति में निशा बांगरे, डिप्टी कलेक्टर जिला छतरपुर पर दीर्घ शास्ति आरोपित की जा सकती है। ऐसी स्थिति में निशा बांगरे द्वारा राज्य शासन के समक्ष प्रस्तुत त्याग पत्र दिनांक 22.06.2023 को अमान्य करने का प्रशासकीय निर्णय लिया गया है। अतः राज्य शासन एतद् द्वारा श्रीमती निशा बांगरे, डिप्टी कलेक्टर, जिला छतरपुर द्वारा प्रस्तुत त्याग पत्र दिनांक 22.06.2023 अमान्य किया जाता है।
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