एम्बुलेंस रोकने पर 10 हजार का लगेगा अर्थदंड
भोपाल – New Helmet Rule MP – मध्य प्रदेश सरकार ने मोटर यान अधिनियम को लेकर सख्त फैसले लिए हैं। मोटर यान अधिनियम 1988 (2019) में दी गई जुर्माने राशि में राज्य कैबिनेट ने संसोधन की मंजूरी दी है। संशोधन में अब बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 300 रु. जुर्माना लगेगा। अब तक यह 250 रु. था।
इस तरह लगेगा जुर्माना | New Helmet Rule MP
सायलेंसर को मोडिफाइड कराकर या हॉर्न से प्रतिबंधित क्षेत्र में दोबारा आवाज करने पर दो हजार रु. जुर्माना लगेगा।बिना अनुमति के किसी बाइक या कार रेस में भाग लेते हैं तो पहली बार में 5 हजार और दूसरी बार में 10 हजार रु. जुर्माना लगेगा। ओवरलोड वाहन से यदि सड़क को नुकसान पहुंचता है तो जुर्माने की राशि 10 हजार रु. रहेगी। पहले यह 1000 रु. थी। जुलूस, धरना-प्रदर्शन में यदि कोई एंबुलेंस रोकता है तो अब उसे 10 हजार रु. दंड देना होगा।

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प्रदूषण होने पर जुर्माना | New Helmet Rule MP
कैबिनेट ने तय किया है कि यदि कोई गाड़ी तय मानक से ज्यादा प्रदूषण फैलाती है तो पहली बार में 1 हजार रु. जुर्माना होगा। दूसरी बार यह राशि 10 हजार रु. रहेगी। बड़े वाहनों पर 5 हजार रु. जुर्माना लगेगा। वाहनों में तय परमिट से ज्यादा सवारी ढोने पर प्रति व्यक्ति जुर्माना अब 200 रु. रहेगा, पहले ये 1500 रु. था।
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कैबिनेट ने नया जहाज (सेसना साइटेशन एक्सएलएस जेट) खरीदे जाने को भी मंजूरी दे दी है। यह जहाज 184 करोड़ में अमेरिका की टेक्सट्रान एविएशन से खरीदा जा रहा है।
Source – Internet
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