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Nashe ke soudagaro ne khole raj : बैतूल पुलिस के हाथ आए नशे के सौदागर

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दो दिन की पुलिस रिमांड में हुई पूछताछ

बैतूल – मेथाडॉन जैसे घातक नशीले मादक पदार्थ की तस्करी के आरोपियों को बैतूल पुलिस ने पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की है जिसमें पुलिस को नशे के व्यापार से जुड़ी कई जानकारी मिली। बैतूल में पकड़ाई मेथाडान के मामले में राजस्थान पुलिस ने दोनों आरोपियों को बैतूल न्यायालय में पेश किया था जहां से पुलिस को आरोपियों की दो दिन की पुलिस रिमांड मिली थी। इस मामले में मुख्य आरोपी रईस खान अभी भी फरार है जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है।

सौदा मणीपुर और सप्लाई होती थी आसम से

इस मामले की जांच कर रहे टीआई रत्नाकर हिंगवे ने बताया कि मेथाडॉन की तस्करी दिलावर खान और उसका भाई शाहरूख खान, रईस खान के साथ मिलकर करते थे। इस मामले में रईस खान फरार चल रहा है जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश में जुटी हुई है। मेथाडॉन का सौदा मणीपुर में होता था और माल की सप्लाई आसम में होती थी। इन्हें एक कोर्ड वर्ड और एक मोबाइल नंबर दिया जाता था। मेथाडॉन की सप्लाई के बाद ही दो घंटे के भीतर दिया गया मोबाइल नंबर बंद हो जाता था।

दो बार की तस्करी दोनों बार पकड़ाए

पुलिस पूछताछ में यह तथ्य भी सामने आया है कि इन्होंने दो बार मेथाडॉन की तस्करी की और दोनों बार ही पकड़ा गए। एक बार राजस्थान और दूसरी बार बैतूल बाजार थाना क्षेत्र में पकड़ा गए हैं। आरोपियों ने यह भी बताया कि रईस खान के मुम्बई में नशे के सौदागरों से अच्छे संबंध थे और संभवत: मेथाडॉन की सप्लाई वहां ही की जानी थी। इसका खुलासा रईस खान की गिरफ्तारी के बाद ही हो पाएगा।

आज पुन: न्यायालय में करेंगे पेश

श्री हिंगवे ने बताया कि दोनों आरोपियों का न्यायालय से पुलिस रिमांड की अवधि खत्म हो गई है। आज पुन: इन दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा और रिमांड देने के लिए न्यायालय से निवेदन किया जाएगा। रिमांड मिलने पर पूछताछ में और अधिक खुलासा होने की पुलिस को उम्मीद है।

राजस्थान पुलिस ने किया था पेश

बैतूल बाजार थाने में दर्ज अपराध क्रं. 108/22 धारा 8/22 एवं 29 एनडीपीएस एक्ट में फरार आरोपी दिलावर पिता हकीम खान व शाहरुख पिता हकीम खान निवासी हथुनिया जिला प्रतापगढ़ राजस्थान के दोनों आरोपी एसओजी थाना जयपुर राजस्थान द्वारा गिरफ्तार किया जाकर जिला जेल बारा में निरुध्द थे जिनकी फार्मल गिरप्तारी कर उनका प्रोटेक्शन वारंट जारी किया गया था। प्रोटेक्शन वारंट पर 16 जून को राजस्थान पुलिस दोनों आरोपियान दिलावर व शाहरुख को जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल के न्यायालय में लेकर आई थी जिसे बैतूलबाजार के अपराध क्रं. 108/22 धारा 8/22 एवं 29 एनडीपीएस. एक्ट में पुलिस रिमांड लिया गया। दोनों आरोपियान का 17 जून तक का पुलिस रिमांड स्वीकृत होकर दोनों आरोपियान से मादक पदार्थ (एमडी) मेथाडॉन के संबंध में पूछताछ जारी है।

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