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मुलताई: हाईकोर्ट के आदेश के बाद ताप्ती जल प्रवाह क्षेत्र का हुआ सीमांकन

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मुलताई:- पवित्र नगरी में रेल्वे स्टेशन रोड पर खसरा नंबर 400 रकबा 0.121 हेक्टेयर भूमि में 10लोगो द्वारा अतिक्रमण करने के मामले में वर्ष 2019 में तहसीलदार द्वारा बेदखली के आदेश किये गए थे। कलेक्टर के आदेश पर उक्त नाले से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन इस मामले में अतिक्रमणकारी नवीन कुमार से भवन खरीदने वाले जाफ़र पटेल द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। जिस पर न्यायाधीश द्वारा याचिका करता के भवन का सीमांकन कर अतिक्रमित क्षेत्र से याचिका करता को अवगत कराने के आदेश दिए थे। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद तहसीलदार द्वारा याचिकाकर्ता एवं अन्य अतिक्रमण कारियों के आवेदन करने पर सोमवार को सीमांकन करने के आदेश जारी किये थे। सोमवार को तहसीलदार अनामिका सिंह की उपस्थिति में नजुल आरआई रवि पदाम, कमल परते, पटवारी सोहबत धुर्वे, नगर पालिका के अतिक्रमण प्रभारी जीआर देशमुख,राजस्व निरीक्षक संतोष शिवहरे सहित टीम द्वारा सीमांकन कर अतिक्रमण कारियों को अतिक्रमित क्षेत्र से अवगत कराया जा रहा है।उक्त सीमांकन के बाद राजस्व विभाग द्वारा कब अतिक्रमण हटाया जाएगा यह सब राजस्व विभाग के अधिकारियो पर निर्भर है। क्योंकि उच्च न्यायालय से याचिका डिस्पोज आफ हो चुकी है।

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