जबलपुर – मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर के अनुसार हाई कोर्ट ने पीएससी परीक्षा 2019 निरस्त कर दी है। विस्तृत आदेश फिलहाल प्रतीक्षित है। अधिवक्ता ठाकुर के अनुसार हाई कोर्ट में संशोधित नियम 17 फरवरी 2020 को असंवैधानिक करार दिया है।
हाई कोर्ट ने पीएससी भर्ती परीक्षा 2019 की प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा 2019 को निरस्त कर पुराने नियमों के अनुसार पुनः रिजल्ट तैयार करने का आदेश दिया है। आधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर व विनायक प्रसाद शाह ने आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 4 (4) तथा संशोधन 17 फरवरी 2020 सहित रिजल्ट को चुनौती दी थी। लगभग 60 छात्रों की ओर से याचिकाएं दायर की गई थीं। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार
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