MPPSC के उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण विवाद पर अपना फैसला स्पष्ट कर दिया है। साथ ही अब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को आदेश दिया गया कि 14% ओबीसी आरक्षण के साथ ही भर्ती प्रक्रिया जारी रखेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने व्यवस्था देते हुए राज्य सरकार, MPPSC सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
बता दे कि सहायक जिला अभियोजन अधिकारी की भर्ती में उपस्थित हुए ओबीसी आरक्षण विवाद पर हाईकोर्ट ने अपना मत स्पष्ट कर दिया जिला अधिकारियों को निर्देश देते हुए अदालत ने कहा कि 14% ओबीसी आरक्षण की परीक्षा की भर्ती प्रक्रिया जारी रखी जाएगी।
विज्ञापन के दौरान इस भर्ती में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था हालांकि बाद में नवंबर 2021 9 जनवरी 2022 में शुद्धि पत्र जारी कर सरकार ने सीटें बढ़ा दी थी। इधर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी हालत में कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता। बावजूद एडीपीओ की भर्ती परीक्षा में कुल आरक्षण 27% ओबीसी आरक्षण की वजह से बढ़कर 63% हो गया था। इस मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 26 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
वहीं हाईकोर्ट ने एडीपीओ भर्ती परीक्षा में 27 फीसद की जगह 14 फीसद ओबीसी आरक्षण देने का आदेश दिया है। दरअसल 14 फीसद से अधिक ओबीसी आरक्षण को स्थगित कर दिया गया है। इस मामले में राज्य सरकार, एमपीपीएससी सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।
Source – Internet
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