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MP News – प्रदेश सरकार ने जमीन खरीदी के नियमों में किया बदलाव 

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मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लिया फैसला 

MP News – मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपनी पहली कैबिनेट में अधिकारियों को स्पष्ट कर दिया है कि ‘सुशासन’ शब्द केवल बोलने के लिए ही नहीं, बल्कि काम करने के लिए होना चाहिए। उन्होंने सुनिश्चित किया है कि नियमों में परिवर्तन न केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, बल्कि जमीन जायदाद के नाम पर होने वाले भ्रष्टाचार को कम करने में मदद करें।

नामांतरण प्रक्रिया बदलने का निर्णय | MP News 

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जमीन की रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण प्रक्रिया को भी बदलने का निर्णय लिया है। 1 जनवरी 2024 से नियमों में संशोधन होगा। जब नागरिक अपनी जमीन की रजिस्ट्री कराएंगे, तो उनका नामांतरण स्वतः हो जाएगा। रजिस्ट्री के 15 दिनों के भीतर ही नामांतरण सम्पन्न हो जाएगा, जिससे लोगों को अलग से परेशानी नहीं होगी। इससे अब धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार की संभावना भी कम होगी और जनता को आराम से नामांतरण मिलेगा, जिससे दफ्तरों में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

सभी जिलों में स्थापित होंगी  साइबर तहसीलें

मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय किया है कि वह सभी 55 जिलों में साइबर तहसीलें स्थापित करेगी। इस कार्य को पूरी तरह से ऑनलाइन तरीके से संपन्न किया जाएगा। 1 जनवरी 2024 से साइबर तहसीलें सक्रिय हो जाएंगी।

अभी इन जिलों में है साइबर तहसील | MP News 

साइबर तहसील की योजना प्रदेश के 12 जिलों—इंदौर, सागर, डिंडौरी, हरदा, ग्वालियर, आगर-मालवा, श्योपुर, बैतूल, विदिशा, दतिया, सीहोर, और उमरिया में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चल रही थी। लेकिन नए साल से यह पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगी।

Source – Internet      
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