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बाहरी मजदूरों और किरायेदारों की जानकारी अनिवार्य, नियम उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
खबर वाणी न्यूज़ रफीक
सारनी । क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासन ने बाहरी मजदूरों, किरायेदारों और होटल में ठहरने वाले लोगों की जानकारी अनिवार्य रूप से थाना में देने के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में समस्त होटल संचालकों, ठेकेदारों और मकान मालिकों को स्पष्ट रूप से सूचित किया गया है कि वे अपने यहां ठहरने या रहने वाले बाहरी व्यक्तियों का पूरा विवरण संबंधित थाना में दर्ज कराएं।
निर्देशों के अनुसार, बाहर से आने वाले मजदूरों, किरायेदारों एवं होटल में रुकने वाले व्यक्तियों का आधार कार्ड की छायाप्रति, मोबाइल नंबर तथा पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा। इसके बाद यह जानकारी संबंधित थाना, विशेष रूप से थाना सारणी में जमा कराना आवश्यक रहेगा। प्रशासन का मानना है कि इस व्यवस्था से क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने में मदद मिलेगी और किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में त्वरित कार्रवाई संभव हो सकेगी।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि किसी होटल संचालक, ठेकेदार या मकान मालिक द्वारा बाहरी व्यक्ति की जानकारी थाना में नहीं दी जाती है, तो इसे कलेक्टर बैतूल के आदेशों का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे मामलों में संबंधित के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
स्थानीय पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस नियम का पालन कर प्रशासन का सहयोग करें, ताकि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। साथ ही, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को देने की भी अपील की गई है।





