Search ई-पेपर ई-पेपर WhatsApp

Indian Railways : अब ट्रेनों में भी लगेज सीमा तय, जान ले क्या हैं नियम

By
On:

नई दिल्ली : अभी तक आप सभी को मालूम था की प्लेन में ही लगेज सीमा तय रहती है या एक्स्ट्रा लगेज पर चार्ज देना होता है। लेकिन अब भारतीय रेल्वे ने भी लगेज को लेकर नियम साफ कर दिये हैं और अलग अलग कोच के हिसाब से वजन सीमा भी तय कर दी है।

फ्लाइट के मुकाबले आप ट्रेन में कहीं अधिक सामान ले जा सकते हैं. हालांकि ट्रेन से सफर के दौरान भी सामान ले जाने को लेकर एक सीमा तय है. ऐसा नहीं है कि आप अपने साथ जितना चाहे सामान ले जा सकते हैं. रेलवे (Indian Railways) ने इसे लेकर कुछ नियम भी बनाए हैं. आइए जानते हैं, सफर के दौरान सामान ले जाने को लेकर जरूरी नियम

इंडियन रेलवे ने खुद किया ट्वीट

रेलवे मिनिस्ट्री ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लोगों से मिनिस्ट्री ने कहा, “अगर सामान होगा ज्यादा, तो सफर का आनंद होगा आधा! अधिक सामान ले कर रेल यात्रा ना करें. सामान अधिक होने पर पार्सल कार्यालय जा कर लगेज बुक कराएं.”

ये हैं नियम

रेलवे के नियमों के मुताबिक, पैसेंजर्स ट्रेन के सफर के दौरान 40 से 70 किलोग्राम तक ही सामान लेकर यात्रा तक सकते हैं. अगर कोई इससे अधिक सामान लेकर यात्रा करता है, तो उसे अलग से किराया देना होगा. रेलवे के कोच के हिसाब से सामान का वजन अलग निर्धारित है.

अलग कोच के हिसाब से वजन सीमा तय

रेलवे (Indian Railways) नियमों के अनुसार, पैसेंजर्स स्लीपर क्लास में अपने साथ 40 किलोग्राम तक सामान ले जा सकते हैं. वहीं एसी टू टीयर तक 50 किलो सामान ले जाने की छूट है. पैसेंजर्स फर्स्ट क्लास एसी में 70 किलो तक सामान ले जा सकते हैं.

ज्यादा सामान होने पर चुकाना होगा शुल्क

निश्चित सीमा से अधिक सामान होने पर यात्रियों से कुछ शुल्क वसूले जा सकते हैं. ऐसे में रेलवे की पार्सल (Railway Parcel) सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है. इसके तहत आप सामान का किराया भरकर बिना किसी परेशानी के सफर का आनंद उठा सकते हैं.

भूल कर भी ना ले जाए ये सामान

रेल यात्रा के दौरान स्टोप, गैस सिलेंडर, किसी तरह का ज्वलनशील कैमिकल, पटाखे, तेजाब, बदबुदार वस्तुएं, चमड़ा या गीली खाल, पैकेजों में लाए जाने तेल, ग्रीस, घी, ऐसी वस्तुएं जिनके टूटने या टपकने से वस्तुओं या यात्रियों को क्षति पहुंच सकती है. रेल यात्रा (Railway Rules) के दौरान प्रतिबंधित वस्तुएं ले जाना अपराध है. यदि आप इन प्रतिबंधित वस्तुओं में किसी तरह की वस्तु यात्रा के दौरान साथ लेकर जा रहे हैं तो आेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत कार्रवाई की जा सकती

Source – Internet

For Feedback - feedback@example.com

Leave a Comment

Home Icon Home E-Paper Icon E-Paper Facebook Icon Facebook Google News Icon Google News