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आमला । थाना क्षेत्र आमला के भीमनगर बोड़खी में प्रार्थना सभा की आड़ में चल रहा था धर्म परिवर्तन का खेल
भीमनगर बोड़खी से 5 आरोपी गिरफ्तार, भारी मात्रा में धार्मिक साहित्य और दस्तावेज जब्त; मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज
आमला। मध्यप्रदेश में अवैध धर्मांतरण की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। इसी कड़ी में आमला पुलिस ने एक बड़ी और प्रभावी कार्रवाई करते हुए धर्मांतरण संबंधी गतिविधियों में लिप्त 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में ईसाई धार्मिक साहित्य, पंपलेट और कई संदिग्ध दस्तावेज भी जब्त किए हैं, जिनका उपयोग लोगों को भ्रमित करने और प्रलोभन देने के लिए किया जा रहा था। इस कार्रवाई के बाद से पूरे भीमनगर बोड़खी क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है।
मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर मारा छापा
पुलिस को काफी समय से क्षेत्र में संदिग्ध धार्मिक गतिविधियां संचालित होने की इनपुट मिल रहे थे। दिनांक 15 सितंबर 2026 को पुलिस को पुख्ता सूचना प्राप्त हुई कि भीमनगर बोड़खी क्षेत्र में स्थित गणपत सोनवाने के मकान पर एक गुप्त बैठक और विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही है। इस सभा में भोले-भाले स्थानीय ग्रामीणों को इकट्ठा कर उनका धर्मांतरण कराने की साजिश रची जा रही थी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बैतूल कमलेश खरपुसे एवं एसडीओपी मुलताई एस.के. सिंह के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी आमला के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और दबिश दी।
मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज
पुलिस की इस अचानक हुई कार्रवाई से मौके पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। पुलिस ने सूझबूझ का परिचय देते हुए मुख्य आयोजकों सहित 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। मौके की तलाशी लेने पर पुलिस को बड़ी मात्रा में ऐसी प्रचार सामग्री और दस्तावेज मिले, जो सीधे तौर पर अवैध मतांतरण की ओर इशारा कर रहे थे। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के सख्त प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
प्रलोभन और दबाव का चल रहा था खेल
गणपत सोनवाने के घर पर छापा मारा, तो वहां का नजारा देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। घर के भीतर एक विशेष बैठक और प्रार्थना सभा चल रही थी, जहां मौजूद लोगों को कथित तौर पर विशेष प्रलोभन और चंगाई का दावा कर प्रभावित करने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस के अनुसार गणपत पिता शोभना सोनवाने, उम्र 43 वर्ष, निवासी भीमनगर बोड़खी, थाना आमला, इनोस उर्फ एनोस पिता हारून जोनाथन, उम्र 34 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 15, पटेल टोला, बरघाट, रमेश पिता मधुकर अतुलकर, उम्र 40 वर्ष, निवासी दुर्गा वार्ड भावराव पिता कलीराम चंदेलकर, उम्र 34 वर्ष, निवासी जुनापानी, सुनील पिता कृष्णा नागले, उम्र 50 वर्ष, निवासी सोमगढ़ आरोपियों के खिलाप मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के सख्त प्रावधानों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा था। मौके पर मौजूद लोग पुलिस को देखकर हड़बड़ा गए और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन मुस्तैद पुलिस बल ने घेराबंदी कर मुख्य आरोपियों को दबोच लिया।
कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई
आमला पुलिस ने बताया कि मध्यप्रदेश में बिना प्रशासनिक अनुमति और प्रलोभन या दबाव के माध्यम से किसी भी प्रकार का धार्मिक परिवर्तन कराना पूरी तरह गैरकानूनी है। आरोपियों का यह कृत्य मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के स्पष्ट प्रावधानों का उल्लंघन है। इसी के तहत पुलिस ने मामला दर्ज कर पांचों आरोपियों को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में शांति, आपसी सौहार्द और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाली किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले में आगे की कानूनी विवेचना जारी है और जल्द ही आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा।




