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आदतन अपराधी छोटू चौधरी एक साल के लिए जिला बदर, पुलिस ने डुग्गी पिटवाकर कराई मुनादी
गोटेगांव के शातिर बदमाश छोटू उर्फ किशन को जिला दंडाधिकारी ने किया जिला बदर, सीमाएं लांघने पर होगी जेल
नरसिंहपुर। जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने एवं असामाजिक तथा आपराधिक तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु पुलिस अधीक्षक, डॉ. ऋषिकेश मीना के निर्देशन में लगातार कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में थाना गोटेगांव क्षेत्र के निवासी आरोपी छोटू उर्फ किशन पिता रवि चौधरी निवासी नर्मदा मंदिर के पास के विरुद्ध दर्ज मारपीट, बलवा, अपहरण, शीलभंग, विस्फोटक अधिनियम एवं विभिन्न आपराधिक प्रकरणों, उसकी आपराधिक गतिविधियों एवं लोक शांति एवं सुरक्षा पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जिला बदर का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।
प्रकरण में सुनवाई उपरांत जिला दण्डाधिकारी, जिला नरसिंहपुर द्वारा आरोपी को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5 के तहत जिला नरसिंहपुर सहित उससे लगे सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर किए जाने का आदेश किया गया है।
पुलिस द्वारा डुग्गी पिटवाकर जिला बदर आदेश की सार्वजनिक उद्घोषणा की गई :
आदतन अपराधी छोटू उर्फ किशन पिता रवि चैधरी, निवासी गोटेगांव के विरूद्ध जिला बदर आदेश पारित होने पर पुलिस द्वारा डुग्गी पिटवाकर जिला बदर आदेश की सार्वजनिक उद्घोषणा की गई साथ ही उसे जिले की सीमा से बाहर जाने हेतु कार्यवाही की गयी।





