सांध्य दैनिक खबरवाणी, बैतूल:-
बैतूल जिले में ग्राम पंचायत जामठी में निर्मित अवैध कॉलोनी ग्रीन वैली को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए इसे अवैध घोषित कर दिया है। उपखंड अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी अधिकारी, बैतूल द्वारा जारी आदेश के अनुसार ग्राम जामठी स्थित खसरा नंबर 354/10, 354/79, 363/9 एवं 363/3, कुल रकबा 2.016 हेक्टेयर भूमि पर बनाई गई कॉलोनी ग्रीन वैली को अवैध घोषित किया गया है।
1. इस भूमि पर संजय कुमार पिता छोटेलाल साहू, पवन पिता नंदू साहू एवं सौरभ पिता बद्रीविशाल शुक्ला द्वारा बिना वैध अनुमति कॉलोनी का निर्माण एवं विकास किया गया था। आदेश में कहा गया है कि उक्त कॉलोनी मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास) नियम 2014 एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की प्रावधानों के विरुद्ध निर्मित की गई है।
प्रशासन ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण आदेश पारित किए हैं:-
1. कॉलोनी को अवैध कॉलोनी घोषित करते हुए इसका इंद्राज खसरा रिकॉर्ड में किया जाएगा।
2. बिना अनुमोदन के विकास कार्य करने पर भूमि स्वामियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।
3. नगर तथा ग्राम निवेश विभाग को इस भूमि के अभिन्यास को स्वीकृत नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।
4. भूमि उपयोग परिवर्तन (व्यपवर्तन) की पूर्व स्वीकृति तत्काल प्रभाव से निरस्त की गई है।
5. भूखंडों के विक्रय एवं रजिस्ट्री पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश जिला पंजीयक एवं उप पंजीयक को भेजे जाएंगे।
6. अब तक हुए विक्रय के नामांतरण पर भी रोक लगाई गई है।
7. भूखंडधारियों द्वारा आगे की खरीद-फरोख्त पर भी रोक रहेगी।
8. अवैध कॉलोनी में किए गए निर्माण कार्यों को तोडऩे/हटाने के आदेश दिए गए हैं।
ग्राम पंचायत जामठी को निर्देशित किया गया है कि वह इस कॉलोनी में मकान निर्माण की अनुमति न दे और किसी भी अवैध निर्माण को तत्काल रोके।
प्रशासन द्वारा उक्त आदेश की प्रतिलिपि सभी संबंधित विभागों को प्रेषित कर अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया है। यह निर्णय अवैध कॉलोनीकरण पर अंकुश लगाने की दिशा में प्रशासन की सख्ती को दर्शाता है।