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कच्ची शराब का कारोबार छोड़ें, वरना होगी कानूनी कार्रवाई
आबकारी विभाग की सख्त चेतावनी—ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों तक अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई जारी
बुरहानपुर। जिले में अवैध रूप से कच्ची शराब के निर्माण, संग्रहण और बिक्री को लेकर आबकारी विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। सहायक जिला आबकारी अधिकारी मुकेश गौर की ओर से अवैध शराब के कारोबार से जुड़े लोगों को चेतावनी है कि वे कच्ची शराब का निर्माण और बिक्री बंद करें। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आबकारी कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।
विभाग का कहना है कि अवैध शराब का कारोबार कानूनन प्रतिबंधित गतिविधियों के दायरे में आता है। आबकारी की
ग्रामीण इलाकों से शहर तक निगरानी
विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्र में भी अवैध शराब से संबंधित गतिविधियों पर नजर रखने और शिकायत मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही गई है। विभाग का स्पष्ट संदेश है कि कच्ची शराब बनाकर बेच कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। कानून का पालन जरूरी
विभाग की चेतावनी का उद्देश्य अवैध शराब के निर्माण और बिक्री पर रोक लगाना है। संबंधित गतिविधियों को तत्काल बंद करें और किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण, भंडारण अथवा बिक्री में शामिल न हों।
अवैध शराब के संबंध में यदि कोई शिकायत या सूचना प्राप्त होती है तो विभाग द्वारा उपलब्ध तथ्यों की जांच कर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। किसी व्यक्ति को दोषी मानने से पहले जांच और संबंधित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यक है।
आबकारी का संदेश है कि अवैध शराब कारोबार किया तो कार्रवाई होगी। विभाग ने लोगों से अपील है अवैध शराब के निर्माण या बिक्री की जानकारी होने पर संबंधित अधिकारियों को सूचना दें, ताकि नियमानुसार जांच की जा सके।





