Indian Railway : फ्री में खाना देगा रेलवे; अगर टिकट कैंसिल होता है तो पूरी रकम वापस कर दी जाएगी
कोहरे के कारण कई ट्रेनें रद्द कर दी गईं। कई ट्रेनों के रूट डायवर्ट किए गए। इसके अलावा अगर आप ठंड के मौसम में सफर करते हैं तो यह समस्या जरूर हुई होगी।
आपात समाचार में आज हम बात करेंगे कि कोहरे और कोहरे के कारण ट्रेन लेट हो रही है तो यात्री के पास क्या विकल्प है, क्या वह टिकट कैंसिल करा सकता है, क्या उसे पैसे मिलेंगे या नहीं.
प्रश्न: यदि मेरी ट्रेन कोहरे के कारण विलंबित हो जाती है, तो क्या रेलवे द्वारा कोई विशेष सुविधा प्रदान की जाती है?
Ans- हां, बेशक रेलवे यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखता है। नीचे क्रिएटिव में सुविधा विवरण पढ़ें…
प्रश्न: क्या रेलवे अनजाने में कोहरे के कारण किसी ट्रेन का रूट डायवर्ट कर सकता है?
उत्तर: हाँ। कोहरे और धुंध के कारण चलती ट्रेन का रूट डायवर्ट किया जा सकता है। कई बार ऐसे में ट्रेन कैंसिल भी हो जाती है।
प्रश्न: मुझे जरूरी काम से यात्रा करनी है। यदि मेरी ट्रेन को डायवर्ट किया जाता है तो मेरे पास क्या विकल्प हैं?
उत्तर: अगर आपकी ट्रेन का रूट डायवर्ट किया गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे में आप enquiry.indianrail.gov.in पर लॉग इन करके अपनी ट्रेन का पता लगा सकते हैं। यहां आप अपनी ट्रेन के नए रूट के बारे में पता कर सकते हैं।
Q: अगर कोहरे के कारण ट्रेन लेट हो जाती है तो क्या मुझे रिफंड मिल सकता है?
उत्तर: हाँ बिल्कुल। कोहरे की वजह से अगर ट्रेन 3 घंटे या उससे ज्यादा लेट हो जाती है तो यात्री टिकट कैंसिल करवाकर पूरा रिफंड पा सकता है।
कन्फर्म टिकट के अलावा यह सुविधा उन यात्रियों को भी मिलेगी, जिनका टिकट आरएसी और वेटिंग लिस्ट में है। पहले यह अधिकार केवल टिकट काउंटरों के लिए उपलब्ध था, लेकिन अब यह सुविधा ऑनलाइन टिकट बुक करने वालों के लिए भी उपलब्ध है।
प्रश्न: क्या ट्रेन के लेट होने की स्थिति में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई विशेष सुविधा है?
उत्तर: नहीं, और कुछ नहीं है। बुजुर्गों को भी अन्य लोगों की तरह ही सुविधाएं मिलती हैं।
प्रश्न: अगर मुझे भोपाल से दिल्ली जाना है और फिर दिल्ली से जम्मू ट्रेन से जाना है, लेकिन कोहरे के कारण भोपाल से दिल्ली जाने वाली ट्रेन लेट है। तो विकल्प क्या है?
जवाब ऐसे में रेलवे की तरफ से यात्रियों के लिए कोई विकल्प नहीं है। यदि यात्री को कोई बड़ा नुकसान हुआ है तो वह राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दर्ज करा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने यात्री को मुआवजे के रूप में 30,000 रुपये देने का आदेश दिया
ऐसा ही एक मामला 2016 में सामने आया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को यात्री के पक्ष में भुगतान करने का आदेश दिया था।
अलवर से संजय शुक्ला ने जम्मू तवी के लिए ट्रेन पकड़ी। यह ट्रेन चार घंटे देरी से पहुंची। संजय शुक्ला और उसके तीन साथी जम्मू तवी से श्रीनगर की फ्लाइट में सवार होने वाले थे। लेकिन ट्रेन लेट होने के कारण वह फ्लाइट नहीं पकड़ पाए। अदालत ने तब रेलवे को इन यात्रियों को 30,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया था।
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आइए अब जानें रेलवे से जुड़े कुछ और सवालों के जवाब…
प्रश्न: यदि मेरी ट्रेन छूट जाती है तो मैं क्या कर सकता हूँ?
उत्तर: यदि किसी कारण से आपकी ट्रेन छूट जाती है, तो आप अगले दो स्टेशनों पर ट्रेन में सवार हो सकते हैं। उसके बाद तीसरे स्टेशन से टीटीई को आपकी सीट दूसरे यात्री को देने का अधिकार होगा।
इसके अलावा, ट्रेन छूटने पर वे आपको पूरा रिफंड भी दे सकते हैं। आप स्टेशन से ट्रेन के प्रस्थान के एक घंटे के भीतर टीडीआर जमा कर सकते हैं। यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से किया जा सकता है। धनवापसी में 60 दिन तक लग सकते हैं।
प्रश्न: क्या मैं एक या दो स्टेशनों से ट्रेन पकड़ सकता हूँ जहाँ से मैंने अपना आरक्षण कराया था?
उत्तर: हां, आप अपने बोर्डिंग स्टेशन के बगल में दो स्टेशनों तक ट्रेन में सवार हो सकते हैं। तीसरे स्टेशन से टीटीई को आपकी सीट दूसरे यात्री को देने का अधिकार है।
प्रश्न: मैंने आरक्षण कराया था लेकिन मेरी यात्रा अंतिम समय में रद्द कर दी गई थी, क्या मेरी मां मेरे स्थान पर यात्रा कर सकती हैं? ऐसे में क्या हैं रेलवे के नियम?
Ans: रेलवे ने इसके लिए नियम बनाए हैं जिसके मुताबिक…
आपके पास कंफर्म टिकट होना चाहिए।
आपका टिकट माता-पिता, भाई, बहन, बेटे, बेटी, पति और पत्नी के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है।
यात्री को ट्रेन के प्रस्थान के 24 घंटे पहले अनुरोध जमा करना होगा।
फिर यात्री का नाम टिकट से हटा दिया जाता है और उस सदस्य का नाम जोड़ दिया जाता है जिसके नाम पर टिकट स्थानांतरित किया जा रहा है।
(आज की कहानी के विशेषज्ञ सूबेदार, जनसंपर्क अधिकारी, पश्चिम मध्य रेलवे हैं।)