Found guilty: मानहानि केस में शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत दोषी करार

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15 दिन की कैद और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई 

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मुम्बई(ई-न्यूज)। मान हानि के केस में शिवसेना के सांसद को आज 15 दिनों की कैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही उन पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।


डॉ. मेधा ने की थी शिकायत


जानकारी के अनुसार मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मझगांव ने शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत को मानहानि मामले में दोषी ठहराया है। उन्हें 15 दिन की कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही उन पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी डॉ. मेधा की गई शिकायत पर दर्ज मामले में यह फैसला सुनाया गया है।


मानहानि का लगाया था केस


डॉ. मेधा ने पिछले साल याचिका में कहा था- राउत ने निराधार और अपमानजनक आरोप लगाया है कि वे और उनके पति मुम्बई के मीरा भयंदर इलाके में सार्वजनिक शौचालयों बनाने और रखरखाव से जुड़े 100 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल हैं। लेकिन इस आरोप का संजय राऊत कोई सबूत नहीं पेश कर पाए थे।


विवादास्पद बयान के लिए मशहूर


पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सबसे विश्वसनीय सलाहकार एवं शिवसेना के राज्यसभा सदस्य संजय राऊत को शिवसेना में दो फाड़ के बाद बची खुची शिवसेना का थिंकटैंक माना जाने लगा है। बताया जा रहा है कि संजय राऊत के हिसाब से ही उद्धव ठाकरे बयान देते हैं। खुद संजय राऊत भी हर मामले में विवादस्पद और उल-जलूल बयान देने के लिए पहचाने जाते हैं। साभार…

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