FIR : दिग्विजय सिंह पर भोपाल के क्राइम ब्रांच में मामला दर्ज ,पूरे प्रदेश में दिए गए थे आवेदन

भोपाल– पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह के खिलाफ भोपाल के क्राइम ब्रांच में मामला दर्ज किया गया है और जांच शुरू हो गई ।

मंगलवार को पूरे प्रदेश में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिए गए थे ।

खरगोन दंगे के मामले में भोपाल क्राइम ब्रांच ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। उन्होंने मंगलवार को मस्जिद पर चढ़े एक शख्स का फोटो ट्वीट करके उसे खरगोन का बताया था।

यह फोटो बिहार का था। गलती का अहसास होने पर दिग्विजय ने पोस्ट डिलीट कर दी थी। केस दर्ज होने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की करीब तीन साल पुरानी पोस्ट निकालकर कहा कि इन पर भी FIR दर्ज होनी चाहिए।

कई धाराओं में दर्ज हुआ केस

दिग्विजय पर IPC की धारा 153(A), 295(A), 465 और 505 (2) के तहत केस रजिस्टर्ड किया गया है। मंगलवार दोपहर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भोपाल में क्राइम ब्रांच पहुंचकर दिग्विजय के खिलाफ शिकायत की थी।

पुलिस ने उनके खिलाफ ये मामला राजधानी के MP नगर इलाके में रहने वाले प्रकाश माण्डे की शिकायत पर दर्ज किया। प्रकाश ने क्राइम ब्रांच को आवेदन देते हुए बताया कि दिग्विजय सिंह ने फेब्रिकेटेड फोटो ट्वीट कर धार्मिक उन्माद फैलाने की साजिश कर, प्रदेश में अस्थिरता लाने की कोशिश की। प्रकाश प्राइवेट जॉब करते हैं।

क्राइम ब्रांच ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर जिन धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। वह सभी जमानती धाराएं हैं। सात साल से कम सजा की धाराएं हैं।

पुलिस के पास दिग्विजय के लिए दो रास्ते हैं। पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है, या नोटिस तामील कराकर उन्हें छोड़ सकती है। नोटिस तामीली के बाद उन्हें कोर्ट में जमानत लेनी होगी। इन धाराओं में पुलिस ने केस दर्ज किया है।

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