EV Subsidy Scheme – इस राज्य में पुरानी इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर सारकर देगी 50% की सब्सिडी,

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EV Subsidy Scheme – अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और बीते साल दिवाली के बाद आपने इलेक्ट्रिक स्कूटर, कार या कोई अन्य वाहन खरीदा है तो आपके लिए फायदे की खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए खास सब्सिडी स्कीम की (EV Subsidy Scheme) घोषणा की है। इस स्कीम में खास बात यह है कि बीते साल 14 अक्टूबर के बाद इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को भी सब्सिडी का लाभ मिलेगा। इसके लिए आज राज्‍य सरकार ने सब्सिडी पोर्टल लॉन्च किया है। ग्राहकों को इसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने पर स्कीम का लाभ मिलेगा।

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इस पोर्टल पर मिलेगा सब्सिडी का लाभ

राज्‍य सरकार के एक प्रवक्‍ता ने बताया कि पोर्टल ‘यूपीईवीसब्सिडी डॉट इन’ को चालू कर दिया गया है। जिन ग्राहकों ने 14 अक्टूबर के बाद से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा है, वे इस पोर्टल पर जाकर सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकेंगे। पोर्टल पर आवेदन के बाद चार स्तरीय जांच-पड़ताल पूरी होने पर सब्सिडी की धनराशि ग्राहक के बैंक खाते में डाल दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022 में दी गयी खरीद सब्सिडी प्रोत्साहन योजना को पारदर्शी तरीके से लागू करने के लिए पोर्टल के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया तय की है। इसी के तहत यूपीडेस्को ने पोर्टल का निर्माण किया है।

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इस तारीख तक ही मिलेगा सब्सिडी का फायदा

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022 के तहत खरीद सब्सिडी प्रोत्साहन योजना 14 अक्टूबर 2022 से 13 अक्टूबर 2023 तक लागू रहेगी। प्रवक्‍ता के मुताबिक सब्सिडी व्यक्तिगत लाभार्थियों (खरीदार) को सिर्फ एक ही वाहन पर मिलेगी। हालांकि, खरीद सब्सिडी फ्लीट ऑपरेटरों (खरीदार) को भी दी जाएगी, ताकि एक इकाई वाहन बेड़ों में अधिकतम 10 वाहनों के लिए सब्सिडी का लाभ दिया जा सके।

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